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Home बिहार लखीसराय पिता की हत्या में पुत्र को दिया गया दोषी करार, 24 को सुनायी जायेगी सजा

पिता की हत्या में पुत्र को दिया गया दोषी करार, 24 को सुनायी जायेगी सजा

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पिता की हत्या में पुत्र को दिया गया दोषी करार, 24 को सुनायी जायेगी सजा

तेतरहाट थाना क्षेत्र के खैरी गांव का है मामला

27 दिसंबर 2022 की रात हुई थी मकेश्वर यादव की हत्या

लखीसराय. जिला व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शुभनंदन झा के न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में गुरुवार को पारित एक आदेश में पुत्र को ही दोषी करार दिया गया. जबकि प्राथमिकी मृतक की सुचिका पत्नी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था. न्यायालय में पारित आदेश की जानकारी साझा करते हुए अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा ने बताया कि लखीसराय जिला के तेतरहाट थाना कांड संख्यां 149/22 से संबद्ध है. घटना के बारे में एपीपी श्री शर्मा ने बताया कि दिनांक 27 दिसंबर 2022 को रात्रि के करीब नौ बजे थाना क्षेत्र के खैरी गांव निवासी सुचिका बच्ची देवी के पति स्व मकेश्वर यादव खाना खाकर गांव के बाहर बथान पर सोने चला गया. सुबह करीब पांच बजे मृतक का भतीजा करवील यादव उर्फ कारू जब बथान पर गया तो चाचा मकेश्वर यादव को देर तक सोया देख पुकारा. नहीं जागने पर नजदीक जाकर मुंह से चादर हटाया तो चाचा को खून से लथपथ पाया. गला पर धारदार हथियार से कटा निशान पाया. जोर-जोर से रोते हुए चिल्लाया. बहुत से ग्रामीणों के आने पर पुलिस को सूचना दी गयी. मृतक की सुचिका पत्नी द्वारा अज्ञात के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया. एक सप्ताह के अंदर पुलिस द्वारा गहन छानबीन के उपरांत पुलिस द्वारा मृतक के पुत्र अनिल यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया. मृतक द्वारा पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति बयान में हत्या की बात कबूल की गयी. जिसमें कारण आपसी भूमि विवाद बताया गया. विचारण के उपरांत न्यायालय द्वारा अनिल यादव को सभी धाराओं में दोषी पाया गया. इसी के साथ ही हत्या के मामले में एकमात्र अनामजद अभियुक्त अनिल यादव को दोषी करार दिया गया. आगामी 24 जनवरी 2025 को सजा मुकर्रर किया जायेगा. मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शालिनी कुमारी व अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा बहस पैरवी में हिस्सा ले रहे थे.

फरार अभियुक्त के घर चिपकाया गया इश्तेहाररामगढ़ चौक. स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहरौरा गांव में लंबे समय से फरार चल रहे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत शराब तस्करी के मामले को लेकर लंबे समय से फरार चल रहे एक अभियुक्त के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है. बताया जा रहा है कि बिहरौरा गांव निवासी बंगाली तांती के पुत्र धनंजय तांती के घर पर न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार पत्र को रामगढ़ चौक थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पंडित ने अपने दलबल के साथ जाकर चिपकाने का काम किया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि इसके बावजूद भी अगर अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती का कार्य किया जायेगा.

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