शहर में बिना अनुज्ञप्ति के हो रहा अधिकांश मीट मछली का संचालन

बिना लाइसेंस के मीट मछली के दुकान को लेकर अब नगर प्रशासन को भी कठोर कदम उठाना होगा.

By Rajeev Murarai Sinha Sinha | February 22, 2026 7:04 PM

कुछ दुकानदार द्वारा नगर परिषद से अनुज्ञप्ति लेकर भी शर्त के मुताबिक नहीं कर रहे दुकान संचालित

लखीसराय. शहर के अधिकांश मीट मछली का दुकान बिना लाइसेंस का संचालित हो रहा है, जो नगर परिषद अधिनियम के खिलाफ है. शहर की एक नहीं बल्कि आधा दर्जन स्थानों पर मीट मुर्गा एवं मछली की बिक्री हो रही है. अधिकांश स्थानों पर बिना लाइसेंस के ही दुकान संचालित हो रही है. जिसे लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के आला अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है. शहर में बिना लाइसेंस के मीट मछली एवं जानवरों को मार कर खुले आम प्रदर्शित करना नियम का उल्लंघन है. शहर के विद्यापीठ चौक, बड़ी दरगाह के समीप, राजा बाबू मार्केट, नया बाजार मछरहट्टा, पंजाबी मोहल्ला सड़क एवं बाजार समिति के पास अधिकांश मीट मछली दुकान अवैध ढंग से संचालित हो रही है. नगर परिषद के द्वारा अभी तक तकरीबन 10 दुकान को लाइसेंस निर्गत किया गया है, जबकि जिले में तीन दर्जन से अधिक मीट मछली का संचालन खुले आम किया जा रहा है. लाइसेंस धारी दुकानदार भी नगर परिषद 2007 के अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं. उनके द्वारा मीट मछली खुले में बेचा जा रहा है. जिसको लेकर नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा कई बार अभियान चलाकर मीट मछली दुकानदार से दंड शुल्क भी वसूला गया है. बावजूद इसके मीट मछली के दुकानदार एक भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. बिना लाइसेंस के मीट मछली के दुकान को लेकर अब नगर प्रशासन को भी कठोर कदम उठाना होगा. इसके लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया. जिसका नोडल पदाधिकारी के रूप में स्वच्छता पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है. इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि मीट मछली की दुकान को नगर परिषद अधिनियम के तहत शर्त मुताबिक लाइसेंस दिया जायेगा. इसके लिए नगर परिषद के कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया है.

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