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वोटर के घर तीन बार जायेंगे बीएलओ, नहीं मिले तो हटेगा सूची से नाम

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वोटर के घर तीन बार जायेंगे बीएलओ, नहीं मिले तो हटेगा सूची से नाम

बैठक में बोले बीडीओ- बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सर्वेक्षण

हलसी.

प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अर्पित आनंद की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई. बैठक में उपस्थित प्रवेक्षक एवं सैकड़ों बीएलओ से बीडीओ ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता का सत्यापन किया जाना है. वहीं उक्त दस्तावेज नहीं उपलब्ध होने पर वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जायेगा. प्रत्येक वोटर के घर बीएलओ तीन बार जायेंगे, नहीं रहने के स्थिति में भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जायेगा. भौतिक सत्यापन के दौरान सभी पात्र नागरिकों मतदाता के नाम मतदाता सूची में शामिल करना, वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में सुविधा प्रदान करना और अपात्र नामों को हटाना, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो. उन्होंने बताया कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था. वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण, प्रवास, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये युवा, मृत्यु की अद्यतन सूचना का अभाव व अवैध विदेशी नागरिकों के नाम दर्ज होने जैसी समस्याओं के कारण यह विशेष गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है, ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके. उन्होंने दस्तावेजों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को माता या पिता का दस्तावेज देना होगा. 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को माता-पिता दोनों का दस्तावेज देना अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र भी आवश्यक होंगे. उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे आवश्यक दस्तावेज समय पर बनवा लें. बीएलओ को निर्देश दिया गया कि फॉर्मेट में दिये गये एक से 11 तक सभी बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करें. वहीं मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ 25 जून 2025 तथा कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 तक रखी गयी है.

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