अन्य राज्यों से बालू, गिट्टी, पत्थर, मोरंग सहित अन्य लघु खनिज लेकर बिहार आने वाले सभी वाहनों का आइएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. यदि परिवहन चालान में खनिज की मात्रा वजन में अंकित है तो 60 रुपये प्रति टन तथा आयतन में अंकित होने पर 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है.