परबत्ता.
गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने वाले परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगुवानी पंचायत की निर्वाचित मुखिया स्मृति कुमारी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित किया है. स्मृति कुमारी ने अत्यंत पिछड़ा तेली जाति का प्रमाण पत्र देकर आरक्षण का लाभ लिया था. जो गलत साबित हुआ. मुखिया निर्वाचित होने पर लगाए गए आरोप सही साबित हो गया. जिस पर आयोग ने कार्रवाई की है. गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुखिया पद से निर्वाचित होने की शिकायत डुमरिया बुजुर्ग निवासी विभूति कुंअर पिता चतुरानंद कुंअर ने किया था. बताया जाता है कि स्मृति कुमारी बनिया (सुढ़ी) जाति की सदस्य हैं. इसके बावजूद उन्होंने तेली जाति का प्रमाण पत्र जालसाजी से प्राप्त कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित मुखिया पद के निर्वाचन में भाग लिया एवं चुनाव में विजय प्राप्त की. इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को आयोग की घोषित करते हुए तत्काल पदमुक्त कर दिया.मुखिया का पद हो गया रिक्त
आदेश के साथ ही सियादतपुर अगवानी पंचायत के मुखिया का पद रिक्त हो गया. वही नियमानुसार इस पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया आगे पूरी करने की बात पत्र में कही गई है. गलत शपथ पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.