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मनमाने तरीके से डीलर बदलने का मामला पहुंचा बिहार लोक शिकायत

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मनमाने तरीके से डीलर बदलने का मामला पहुंचा बिहार लोक शिकायत

आठ माह में डीलर को तीन बार बदला गया

खगड़िया. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोगरी की ओर से डीलर को 22 दिनों में दो बार बदलने का मामला बिहार लोक शिकायत पहुंचा है. उपभोक्ताओं ने शनिवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में परिवाद दायर किया है. नगर परिषद गोगरी क्षेत्र के वार्ड संख्या एक निवासी संजीव कुमार ने बताया कि एमओ की मानमानी के विरूद्ध बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में परिवार दायर किया है. बताया कि परिवाद की सुनवाई व निवारण की तिथि 28 अप्रैल निर्धारित किया है. नगर परिषद गोगरी वार्ड एक के दुखा टोला में जन वितरण प्रणाली के तहत अनुज्ञप्ति संख्या 20जी/2019 की डीलर रूपम कुमारी द्वारा लंबे समय से राशन वितरण किया जा रहा था. उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की शिकायत, कटौती या अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी. राशन वितरण के लिए गोदाम का एग्रीमेंट भी किया गया था. लेकिन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा 22 दिनों में दो बार मनमाने तरीके से डीलर बदला गया. बताया कि डीलर द्वारा गांव में राशन का वितरण किया जा रहा था. लाभुक को आसानी से राशन उठाव कर लेते थे. लेकिन अब एमओ की मनमानी की वजह से गांव से दो किलोमीटर दूर कर दिया गया. इसके कारण बुजुर्ग, महिलाएं एवं कमजोर वर्ग के लोगों को 20-20 किलो राशन ढोने में भारी कठिनाई हो रही है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाय.

राशन वितरण में किया गया आधा किलो की कटौती

वार्ड संख्या एक के दुखा टोला का लाभुक विकास कुमार दास, रेखा देवी, नेहा कुमारी,जोगो ठाकुर,तिलो साह,नीरज कुमार, पांडव कुमार, अमन कुमार, रीता कुमारी सरिता कुमारी, सिमल देवी, संजीव कुमार, राम चलितर शर्मा, हीरा मुनी, सुरेन्द्र शर्मा, रंजीत शर्मा, बाबूलाल यादव, दिलीप कुमार साह, मोहन पासवान,सपना देवी आदि ने बताया कि शनिवार को डीलर द्वारा राशन का वितरण किया गया. प्रत्येक लाभुक से आधा किलो की राशन कटौती की गयी है. बताया कि इससे पहले डीलर रूपम देवी दुखा टोला में ही राशन का वितरण करते थे, लेकिन लाभुक से राशन का कटौती नहीं करते थे. लेकिन, वर्तमान डीलर द्वारा जबरदस्ती राशन का कटौती किया गया.

डीलर के लाइसेंस रद्द बाद शुरू हुआ विवाद

गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 29 जुलाई 2025 को नगर परिषद गोगरी जमालपुर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता कुमारी मधु अनिता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. तब लाभुकों की मांग पर एसडीओ ने जन वितरण प्रणाली रूपम कुमारी से टैग कर दिया. डीलर रूपम कुमारी को सूचित किया गया कि निलंबित डीलर कुमारी मधु अनिता के उपभोक्ता को अस्थायी रूप से संबद्ध किया गया है. इनके द्वारा खाद्यान्न का भंडारण व वितरण के लिए हरंगी टोला निवासी संजीत चौरसिया द्वारा संयुक्त रूप से किरायानामा कर पक्का रूम लिया गया. एसडीओ ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया कि डीलर रूपम कुमारी को ई-पॉश मशीन व अवशेष खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय. इसके बाद 17 मार्च 2026 को डीलर रूपम कुमारी से टैग हटाकर सुरेन्द्र प्रसाद को टैग कर दिया गया. पहले कुमारी मधु अनिता को निलंबित किया गया. उसके बाद रूपम कुमारी से टैग किया गया. फिर विभाग सुरेन्द्र प्रसाद के यहां टैग कर दिया गया. जो गांव से दूर है. इसके बाद सुरेन्द्र डीलर से भी छीनकर विवेकानंद को टैग कर दिया गया. एमओ ने सात अप्रैल को रद्द जनवितरण प्रणाली विक्रेता कुमारी मधु अनिता से जुडे उपभोक्ताओं को पुन जनवितरण प्रणाली विक्रेता विवेकानंद पोद्दार के साथ संबद्ध कर दिया.

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