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टीएचआर वितरण में अनियमितता के आरोपित सेविका से 31 हजार 846 रुपये की होगी वसूली

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टीएचआर वितरण में अनियमितता के आरोपित सेविका से 31 हजार 846 रुपये की होगी वसूली

अलौली प्रखंड के चांदपुरा खुर्द आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-190 में जांच में मिली अनियमितता महिला पर्यवेक्षिका को चेतावनी, 15 दिनों के मानदेय व एक माह के यात्रा भत्ता में कटौती अलौली. प्रखंड क्षेत्र के चांदपुरा खुर्द स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-190 में टीएचआर (टेक होम राशन) वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है. शिकायत की जांच के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) ने संबंधित सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका पर कार्रवाई की है. यह कार्रवाई जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर करायी गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर की गयी है. जानकारी के अनुसार, चांदपुरा खुर्द निवासी मिथुन कुमार ने केंद्र संख्या-190 की सेविका पर लाभुकों को वर्षों से टीएचआर एवं पोषाहार से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत के आलोक में गठित जांच टीम ने केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अभिलेखों की जांच की. जांच में केंद्र संचालन एवं अभिलेख संधारण में कई अनियमितताएं पायी गयीं. निरीक्षण के दौरान विभिन्न पंजियों में त्रुटियां, अपूर्ण प्रविष्टियां तथा पर्यवेक्षिका के हस्ताक्षर का अभाव पाया गया. वहीं लाभुकों के चयन एवं पोषाहार वितरण की प्रक्रिया में भी खामियां उजागर हुईं. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में संबंधित सेविका कंचन कुमारी को चेतावनी देते हुए दो माह के मानदेय की कटौती की गयी है. साथ ही टीएचआर वितरण में हुई अनियमितता के कारण 31 हजार 846.40 रुपये की राशि वसूली का आदेश दिया गया है. वहीं महिला पर्यवेक्षिका कविता कुमारी को भी चेतावनी जारी करते हुए 15 दिनों के मानदेय तथा एक माह के यात्रा भत्ता (टीए) में कटौती का आदेश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि पर्यवेक्षिका 15 दिनों के भीतर अपने सेक्टर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की पंजियों का संधारण एवं अद्यतन कार्य सुनिश्चित करेंगी. साथ ही योजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं को अद्यतन रखेंगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

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