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Home बिहार कटिहार 15 दिनों में उपस्थित नहीं हुए तो बर्खास्त होंगे निलंबित सिपाही

15 दिनों में उपस्थित नहीं हुए तो बर्खास्त होंगे निलंबित सिपाही

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15 दिनों में उपस्थित नहीं हुए तो बर्खास्त होंगे निलंबित सिपाही

कटिहार जिला बल में प्रतिनियुक्त सिपाही के विरुद्ध नालंदा महिला थाना एवं मुंगेर हेमजापुर थाना में दर्ज कांड के आलोक में पुलिस कप्तान ने निलंबित कर उसकी बर्खास्तगी की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है. इस आलोक में एसपी कार्यालय ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि जिला बल के निलंबित सिपाही 486 उतीश कुमार, पिता नवल यादव, बरसाती वरतर, पो सिंगथु, थाना मानपुर, जिला-नालन्दा के विरुद्ध नालन्दा, महिला थाना कांड सं-79/2021 एवं मुंगेर, हेमजापुर, धरहरा थाना कांड सं-205/2022, में दहेज को ले मामला दर्ज होने के कारण उक्त सिपाही के विरुद्ध कटिहार जिला विभागीय जांच कार्यवाही सं-22/2023 प्रारंभ की गई है. निलंबित सिपाही 486 उतीश कुमार लंबे अवधि से कर्तव्य से अनुपस्थित चल रहे हैं. विभागीय कार्यवाही संचालन की कार्रवाई में सदेह उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए पत्र के माध्यम से बार-बार सूचित किया गया पर उतीश कुमार कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं एवं न ही अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किये हैं. इनके गृह पता पर विशेष दूत व स्थानीय थाना के माध्यम से सूचना दी गयी. विशेष दूत एवं स्थानीय थाना के द्वारा बताया गया कि इनके घर पर कोई सदस्य उपस्थित नहीं थे. घर पर ताला लगा हुआ है. विशेष दूत द्वारा स्थानीय लोगों से पृच्छा की गई तो उन लोगों ने बताया कि बहुत दिन से घर में ताला लगा हुआ है. परिवार के कोई सदस्य घर पर नहीं रहता है. उतीश कुमार के विरुद्ध संचालित कटिहार जिला विभागीय जॉच (कार्यवाही) सं-22/2023 में अंतिम निर्णय लिया जाना है. उक्त सिपाही कर्तव्य पर 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें. यदि ये निर्धारित समयावधि के अन्दर बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा की इनको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एवं संचालन में आये तथ्यों के आधार पर इस विभागीय कार्यवाही में सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है.

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