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शिवानंदपुर पंचायत के मुखिया नियाज अंसारी को किया पद मुक्त्

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शिवानंदपुर पंचायत के मुखिया नियाज अंसारी को किया पद मुक्त्

आबादपुर बारसोई प्रखंड के शिवानंदपुर पंचायत के मुखिया नियाज अहमद अंसारी को मुखिया पद से हटा दिया गया है. पदमुक्त करने का आदेश बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पटना के द्वारा पारित किया है. 17 अक्तूबर 2025 को वाद संख्या 83/2022 के तहत जारी किया. मामले में उक्त पंचायत के मथुरापुर निवासी जहरूल इस्लाम ने आरोप लगाया था कि नियाज अहमद अंसारी बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं. उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इबीसी-1) के लिए आरक्षित पद पर चुनाव लड़ा है. खतियान में उनकी जाति के स्थान पर केवल मुसलमान अंकित है. जांच में विवाद जटिल होने पर आयोग ने प्रकरण को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी समिति, निदेशालय भेजा. समिति ने विस्तृत जांच के बाद नियाज अहमद अंसारी के जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया. मुखिया नियाज अहमद अंसारी ने भी इस आदेश के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर कर स्टे ऑर्डर प्रस्तुत करते हुए कास्ट समिति से कार्रवाई रोकने की मांग की है. उच्च न्यायालय की ओर से अब तक कोई नया आदेश पारित नहीं हुआ. चुनाव आयोग ने कास्ट स्क्रूटनी समिति के पूर्व आदेश को प्रभावी मानते हुए अपना अंतिम निर्णय सुना दिया. मामले में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि शिवानंदपुर पंचायत के मुखिया नियाज अहमद अंसारी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाय. इसके साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में शामिल तत्कालीन अंचल पदाधिकारी बारसोई तथा हल्का कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाय. कहते हैं बीडीओ इस संबंध में बीडीओ बारसोई चन्दन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जारी पत्र की तामिला करते हुए शिवानंदपुर पंचायत के मुखिया नियाज अहमद अंसारी को तत्काल प्रभाव से मुखिया पद से मुक्त कर दिया गया है. उक्त पंचायत में अगले आदेश तक वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी गयी है. बीडीओ ने बताया कि अब जबकि मुखिया का पद रिक्त हो गया है तो ऐसी स्थिति में विभाग से आदेश प्राप्त होने के पश्चात वहां उपमुखिया को मुखिया का प्रभार सौंप दिया जायेगा.

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