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Home बिहार कटिहार पहल: निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

पहल: निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

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पहल: निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

– पात्र बच्चे ज्ञानदीप पोर्टल पर दो से 31 जनवरी तक करें रजिस्ट्रेशन कटिहार निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर व अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रकिया शुरू हो गयी है. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल इच्छुक छात्र-छात्राएं दो से 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार 03 जनवरी से 02 फरवरी 2026 तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन किया जायेगा. जबकि 06 फरवरी 2026 को सत्यापित छात्रों का स्कूल आवंटित किया जायेगा तथा 07 से 21 फरवरी 2026 तक बच्चों को आवंटित स्कूलों में प्रवेश मिलेगा. उल्लेखनीय है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 की धारा 12 (1) (सी) के तहत राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन लेने की अनिवार्यता है. छह फरवरी को होगा स्कूल आवंटन निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार ऑनलाइन पंजीकृत छात्र-छात्राओं के नामांकन के लिए 06 फरवरी को स्कूलों का आवंटन होगा. विभागीय दिशानिर्देश के अनुसार 07 से 21 फरवरी के बीच चयनित छात्र-छात्राएं संबंधित स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे. उल्लेखनीय है कि आरटीई के तहत वैसे कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चे आवेदक हो सकते है, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है. वहीं कमजोर वर्ग की श्रेणी में वैसे बच्चों का ही आवेदन लिया जायेगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख होनी चाहिए. आवेदन के लिए यह प्रमाणपत्र जरूरी जानकारी के मुताबिक आइटीई के तहत नामांकन के लिए छात्र-छात्राओं के पास जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए. ऑनलाइन आवेदन करने के समय छात्र-छात्रा के माता पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन किया जायेगा. बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा. यदि आवेदन के समय बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हो तो तीन महीने के भीतर स्कूल में बच्चे का आधार कार्ड जमा कराना होगा. विभाग के स्तर से आवेदन से लेकर सत्यापन व नामांकन की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जायेगी. आवेदन में अभिभावक को प्रस्तावित स्कूल से घर से स्कूल की दूरी का विवरण देना होगा. प्रखंड के पांच स्कूलों का विकल्प अभिभावक दै सकेंगे. चयन के दौरान स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जायेगी. खास बातें 31 जनवरी तक किया जायेगा रजिस्ट्रेशन 02 फरवरी तक आवेदन का होगा सत्यापन 06 फरवरी से स्कूल का होगा आवंटन 07 से 21 फरवरी तक लेंगे दाखिला

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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