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Home बिहार कैमूर 31 मार्च तक बगैर ब्याज और जुर्माने के भर सकते हैं एकमुश्त बकाया होल्डिंग टैक्स

31 मार्च तक बगैर ब्याज और जुर्माने के भर सकते हैं एकमुश्त बकाया होल्डिंग टैक्स

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31 मार्च तक बगैर ब्याज और जुर्माने के भर सकते हैं एकमुश्त बकाया होल्डिंग टैक्स

फोटो. नगर पर्षद कार्यालय

प्रतिनिधि, भभुआ सदर.

जिले में भभुआ नगर पर्षद व मोहनिया, रामगढ़ और हाटा नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. अब वैसे होल्डिंगधारी जिनका टैक्स बकाया है, वह बगैर ब्याज और जुर्माने के अपना बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान इस वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर तक कर सकते हैं. इसको लेकर नगर पर्षद क्षेत्र भभुआ में वाहनों से प्रचार और उद्घोषणा भी की जा रही है. गौरतलब है कि चुनाव से पूर्व ही चार अक्तूबर को बिहार सरकार ने बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना- 2025 लागू कर दी है. इसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स की एकमुश्त अदायगी पर ब्याज और जुर्माना से पूरी छूट दी जा रही है. नगर विकास एवं आवास विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारकों पर लागू होगी. मुख्य पार्षद विकास तिवारी ने बताया कि इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 या उससे पूर्व की लंबित संपत्ति कर की मूल राशि चुकाने पर, उस पर लगने वाला ब्याज और दंड पूरी तरह माफ कर दिया जायेगा. इसके अलावा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन करदाताओं के टैक्स से जुड़े मामले किसी न्यायालय या अन्य फोरम में लंबित हैं, वे यदि संबंधित वाद को वापस ले लेते हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही, जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक स्व-निर्धारित होल्डिंग नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे भी नगर पर्षद कार्यालय से संपर्क कर योजना में शामिल हो सकते हैं.

नगर पर्षद कार्यालय के अतिरिक्त सीएससी, स्थायी व चलंत शिविरों में कर सकते हैं भुगतान

नगर पर्षद ने करदाताओं की सुविधा के लिए भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया है. होल्डिंग टैक्स का भुगतान अब नगर पर्षद कार्यालय के अतिरिक्त कामन सर्विस सेंटर, स्थायी व चलंत शिविरों के माध्यम से भी किया जा सकता है. जहां ऑनलाइन वसूली की सुविधा सक्रिय है, वहां पोर्टल के माध्यम से भी भुगतान संभव है.इस योजना का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए शहर के विकास कार्यों को गति देना भी है. कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक करदाता इस योजना का लाभ उठाकर न केवल पुराने बकाया से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि विकास में भागीदार भी बन सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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