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यूपी के तीन लुटेरों को तीन साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना

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यूपी के तीन लुटेरों को तीन साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना

मोहनिया सदर. सोमवार को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु भार्गव द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के तीन लुटेरों को तीन वर्ष की सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है. लुटेरों को सजा दिलवाने के लिए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी रणधीर कुमार धीरज व दिनेश मिश्रा द्वारा मजबूती से अपना पक्ष रखा गया था, इसके बाद न्यायालय ने तीनों लुटेरों को सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में सुनील सिंह पिता राजेश सिंह ग्राम छतबल, चोलापुर वाराणसी, अजय सिंह उर्फ सोनू पिता पारसनाथ सिंह ग्राम भूसौला, चोलापुर वाराणसी व सुमन कुमार चतुर्वेदी चोलापुर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. लेकिन, सुमन कुमार चतुर्वेदी को नाबालिग होने के कारण उसे किशोर न्यायालय बोर्ड भेजा गया. न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि तीनों 10-10 हजार रुपये जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी. दरअसल, विगत 28 मई 2011 की शाम 3:30 बजे रामगढ़ थाना क्षेत्र के बांदीपुर गांव निवासी राजू यादव अपनी नयी बाइक जिसका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला था, उस पर सवार होकर जा रहे थे. अकोढ़ी छलका के समीप एक बाइक पर सवार तीन बदमाश राजू यादव को ओवरटेक कर रोक दिया. साथ ही उनका एक साथी बाइक से उतर कर राजू यादव की बाइक की चाबी छीनने लगा, जब राजू यादव ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने कट्टा के बट से राजू यादव के सिर पर प्रहार किया, जिससे राजू का सिर फट गया था और अपराधी बाइक लूटकर लहुरबारी के रास्ते कुदरा की तरफ भाग निकले थे. लेकिन, राजू ने भी हार नहीं मानी और वह घायल अवस्था में अपने घर पहुंचा और रामगढ़ थाने को सूचित कर एक बोलेरो पर अपने लोगों के साथ सवार होकर लोगों की निशानदेही पर अपराधियों का पीछा करने लगे. रामगढ़ पुलिस ने इसकी सूचना मोहनिया व कुदरा थाना को दी. वहीं, संयोग अच्छा था कि उसी समय मोहनिया थानाध्यक्ष शशि भूषण ठाकुर एनएच-30 पर गश्ती पर थे. सूचना मिलते ही वह अपराधियों का पीछा करने लगे. उधर, कुदरा पुलिस भी आ धमकी और रामगढ़, मोहनिया व कुदरा तीनों थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अपराधियों को कुदरा के गायघाट के समीप घेराबंदी कर दबोच लिया. गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों के पास से एक लोडेड कट्टा, छीनी गयी बाइक के साथ जिस बाइक पर सवार होकर अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आये थे, वह बाइक भी चोरी की थी. रामगढ़ थाने में कांड संख्या 59/2011 धारा 394 व 411 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया. जबकि, दूसरा मामला कुदरा थाना कांड संख्या 99/2011 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया. इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार तीनों अपराधियों को सोमवार को न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी.

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