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साइबर फ्रॉड के प्रति छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

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साइबर फ्रॉड के प्रति छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

भभुआ सदर. सोमवार को साइबर थाना के अफसरों और पुलिसकर्मियों द्वारा साइबर फ्रॉड से बचाव को लेकर शहर के अटल बिहारी सिंह उच्च विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान छात्र-छात्राओं को साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. साथ ही उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा फ्राॅड करने के विभिन्न तरीकों से लेकर इससे बचाव के उपाय की भी विस्तार से जानकारी दी. कहा कि साइबर क्राइम के बाद पैसे वापस करने के कुछ नियम होते हैं. अगर फ्रॉड होने के 24 घंटे के अंदर नेशनल साइबर हेल्प लाइन पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज करा दी जाती है, तो शत-प्रतिशत पैसे की वापसी हो जाती है. उसी तरह तीन दिन पर अलग नियम है. उन्होंने कहा कि फ्रॉड होने के 24 घंटे के अंदर हेल्प लाइन 1930 पर अपनी डिटेल्स के साथ शिकायत जरूर दर्ज करा दें. इसके साथ ही साइबर थाने में भी तत्काल डिटेल्स के साथ शिकायत दर्ज कराएं, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी. बताया कि साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है, जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है. साइबर अपराधी इसके जरिए प्राइवेसी से लेकर पैसे तक उड़ा ले जाते हैं. डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड जैसे तमाम अपराध हैं, जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं. साइबर क्राइम वास्तव में एक अपराध ना होकर विभिन्न अपराधों का समूह है. उसमें हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, स्पैम ईमेल, रैन समवेयर, पोर्नग्राफी, ऑनलाइन ब्लैकमेल व इसी प्रकार के अन्य अपराध आते है. साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस ने टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया हैं. यदि किसी के साथ एटीएम कार्ड बदलकर रकम निकालना, मोबाइल पर फोन कर खाता नंबर, आधार नंबर या अन्य जानकारी लेकर रकम निकालना, झूठे लोन का भरोसा देकर ठगी करना, मैसेज कर ठगी करने के लिए झूठे एप डाउनलोड करवाना, मैसेज देकर ओटीपी नंबर पूछना जैसी घटना कर लोगों के साथ आये दिन लाखों रुपये की ठगी हो रही हैं. ऐसी घटनाएं होने पर पीड़ित को शीघ्र 1930 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए. आपकी ये शिकायत संबंधित थाने को पहुंचती है और वहां इस अपराध से जुड़े लोगों पर कार्रवाई शुरू हो जाती हैं.

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