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Home बिहार कैमूर 12 व 13 अप्रैल को शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं करानेवालों का लाइसेंस होगा रद्द

12 व 13 अप्रैल को शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं करानेवालों का लाइसेंस होगा रद्द

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12 व 13 अप्रैल को शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं करानेवालों का लाइसेंस होगा रद्द

भभुआ नगर. जिले के ऐसे शस्त्रधारी जो लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराये हैं, ऐसे शस्त्रधारियों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक और मौका 12 व 13 अप्रैल को दिया गया है. 12 व 13 अप्रैल को निर्धारित तिथि को भी भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले जिले के सभी अनुज्ञप्ति धारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. इधर, शस्त्रधारियों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए जिले के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के शास्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पहले भी आदेश जारी किया गया था. जारी आदेश में 12 फरवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी, लेकिन छह अप्रैल को शस्त्रों की समीक्षा के दौरान मामला सामने आया कि अभी भी जिले के 1161 शस्त्रधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है. इसमें समीक्षा के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हुआ है कि जिले के अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों के सत्यापन का आंकड़ा काफी कम है. जारी आदेश में कहा है कि जिनके शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हुआ है, ऐसे शास्त्रधारी हर हाल में 12 व 13 अप्रैल को 10:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने-अपने थाने पर जाकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें. साथ ही जिला दंडाधिकारी ने सभी थानाध्यक्ष व संबंधित पदाधिकारियों को भी आदेश दिया है कि निर्धारित तिथी तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले शास्त्रधारियों की सूची 15 अप्रैल तक अचूक रूप से विहित प्रपत्र के माध्यम से जिला सामान्य शाखा को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति मेरे कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही जारी आदेश में कहा है कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु शस्त्रों का भौतिक सत्यापन सभी शस्त्रधारी निर्धारित तिथी 12 व 13 अप्रैल को हर हाल में कराना सुनिश्चित करें. वहीं, जिन शस्त्रधारियों द्वारा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शस्त्रधारी को चिह्नित कर उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 व 2016 में निहित प्रधानों के तहत नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई अविलंब कर दी जायेगी. जारी आदेश में कहा है कि थानेदार चौकीदार के माध्यम से शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी को सूचित करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे व सूचना के बाद भी जो शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं, उनकी सूचना प्रपत्र के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंंगे, ताकि ऐसे शस्त्रधारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाये. = जिले में 1161 ने नहीं कराया शास्त्रों का भौतिक सत्यापन जिले में टोटल 2726 लाइसेंसधारी हैं, जिसमें से अब तक जिले में 1161 शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है. अगर आंकड़े पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा भभुआ प्रखंड के 228 शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों ने अपने शास्त्रों का भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं कराया है. वहीं, कुदरा में 170, चैनपुर में 102, मोहनिया में 192 शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों ने अपने शास्त्रों का भौतिक सत्यापन पिछले दिनों निर्धारित तिथि तक नहीं कराये हैं. शस्त्रों का सत्यापन नहीं करने वालों की प्रखंडवार सूची प्रखंड संख्या कुदरा 170 दुर्गावती 36 कुढ़नी 9 नुआव 43 रामगढ़ 159 मोहनिया 192 कुछिला 11 चांद 58 करमचट 10 सोनहन 50 भभुआ 228 बेलाव 8 भगवानपुर 66 चैनपुर 102 अधौरा 57 बोले डीएम– इधर इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जो पिछले दिनों निर्धारित तिथि तक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराये हैं, ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी 12 व 13 अप्रैल को 10:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने संबंधित थाने पर जाकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करा लें. साथ ही कहा है कि 12 व 13 अप्रैल को शस्त्रों के भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

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