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चांद के स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन रद्द कर मानदेय वसूली का निर्देश

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चांद के स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन रद्द कर मानदेय वसूली का निर्देश

भभुआ. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत चांद प्रखंड की चांद पंचायत में चयनित किये गये स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त द्वारा रद्द कर दिया गया है. साथ ही स्वच्छता पर्यवेक्षक को किये गये मानदेय भुगतान का भी वसूली करने का निर्देश दिया गया है. जानकारी के अनुसार, इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के यहां पूर्व में चांद प्रखंड के कोनहरा गांव के रहने वाले विजय राम द्वारा परिवाद दायर किया गया था. इसमें कहा गया था कि चांद पंचायत में मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा फर्जी आमसभा दिखाकर स्वच्छता पर्यवेक्षक की जगह पर रामावतार शर्मा पिता चंद्रमा शर्मा ग्राम बघैला का चयन किया गया है. जबकि, रामावतार शर्मा ने कभी स्वच्छताग्रही के रूप में काम भी नहीं किया है. जिला लोक शिकायत में इस सुनवाई के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में मात्र एक ही आवेदन रामावतार शर्मा का प्राप्त होना संदेहास्पद प्रतीत होता है कि टिप्पणी सहित इस मामले में जिला जल स्वच्छता समिति के उपाध्यक्ष सह उप विकास आयुक्त को सक्षम प्राधिकार बनाया गया था. इसके बाद इसकी सुनवाई उप विकास आयुक्त स्तर से की गयी और सुनवाई के क्रम में चांद बीडीओ के प्रतिनिधि स्वच्छता के प्रखंड समन्वयक संतोष कुमार गौतम तथा पंचायत सचिव लव कुमार ने प्रतिवेदित किया गया कि चयनित पर्यवेक्षक रामकुमार शर्मा के चयन में पूर्णतया विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है. इसके बाद अब इस मामले में उप विकास आयुक्त द्वारा रामावतार शर्मा का चयन रद्द करने का आदेश दे दिया गया है. साथ ही बीडीओ चांद को निर्देशित किया गया है कि रामावतार शर्मा को अगर कोई मानदेय का भुगतान किया गया है, तो उसकी भी वसूली कर राशि विभागीय खाते में जमा करायी जाये. यही नहीं बीडीओ चांद को आचार संहिता समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अंदर ग्रामसभा कराके स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन करने तथा दोषी व्यक्तियों को चिह्नित कर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है.

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