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जिला विधिक सेवा प्राधिकार में लिपिक, ऑपरेटर व परिचारी की होगी बहाली

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार में लिपिक, ऑपरेटर व परिचारी की होगी बहाली

भभुआ नगर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार में संविदा पर दो वर्ष के लिए लिपिक, डाटा इंट्री ऑपरेटर सहित परिचारी यानी आदेशपाल पद पर नियुक्ति ली जायेगी. नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा सहित विभिन्न पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की सूची प्रकाशित कर दी गयी है. आवेदन लेने के लिए अंतिम तिथि18 सितंबर निर्धारित है. प्रकाशित सूची के अनुसार, लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष जनरल कैटेगरी व जनरल महिला 21 वर्ष से 37 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष व अति पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष व एससी-एसटी महिला के लिए 42 वर्ष उम्र निर्धारित है. वहीं, लिपिक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास योग्यता के रूप में स्नातक, बुनियादी व प्रोसेसिंग कौशल, डाटा फीड करने का कौशल, याचिका को उचित सेटिंग करने के साथ-साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड व फाइल तैयार करने व फाइलों के रखरखाव का ज्ञान जरूरी है. वहीं, डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा 18 से 37 वर्ष जनरल के लिए व अनारक्षित महिला व अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए. वहीं, एससी एसटी के लिए 18 से 42 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए. साथ ही आवेदन करने वालाें की योग्यता स्नातक पास लिखित व मौखिक संचार कौशल, वर्ड व डाटा प्रोसेसिंग क्षमता सहित अन्य जानकारी होनी जरूरी है. वहीं, परिचारी यानी चपरासी पद पर नियुक्ति के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है व भाषा ज्ञान के साथ-साथ साइकिल चलाना, टेलीफोन फैक्स मशीन चलाने सहित अन्य जानकारी भी होनी जरूरी है. परिचारी पद पर आवेदन करने वालों को उम्र सीमा जनरल के लिए 18 से 37 व जनरल महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, अतिपिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 40 व एससी एसटी के लिए 18 से 42 उम्र सीमा निर्धारित की गयी है. = लिपिक पद के लिए 20000 मिलेगा मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लिपिक पद पर चयन करने वाले अभ्यर्थियों को 20000 मानदेय दिया जायेगा. वहीं डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए 19000 व आदेशपाल पद पर नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों को 13000 मानदेय दिया जायेगा. नियुक्ति दो वर्ष के लिए संविदा पर होगी. हालांकि, एक वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है. जिला रोजगार कार्यालय से निबंधित होना जरूरी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थियों का निबंधन जिला निबंधन कार्यालय यानी रोजगार कार्यालय से होना जरूरी है. वहीं, अगर जांच के दौरान पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य को छुपाया गया है तो तत्काल अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा. आवेदक को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना है. पासपोर्ट साइज फोटो व अन्य कागजात के साथ आवेदन डाक के माध्यम से जमा किया जायेगा. बोले अधिकारी इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निबंधन पदाधिकारी सोनू जायसवाल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में तीन पदों पर नियुक्ति हेतु गाइडलाइन का प्रकाशन कर दिया गया है. साथ ही आवेदन लेने के लिए अंतिम तारीख 18 सितंबर निर्धारित है, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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