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आर्म्स एक्ट के दोषी को दो वर्ष की सजा

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आर्म्स एक्ट के दोषी को दो वर्ष की सजा

कैमूर न्यूज : अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सुनील दत्त ने सुनायी सजा मोहनिया सदर. बुधवार को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में एसडीजेएम सुनील दत्त ने आर्म्स एक्ट के मामले में भोखरी पंचायत के सराय गांव निवासी धनराज बिंद को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है़ जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर सात दिन अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. विधानसभा चुनाव 2005 में 25 सितंबर 2005 को उस समय के थाना अध्यक्ष रमेश प्रसाद सिंह को जानकारी मिली कि सराय में धनराज बिंद के घर में लोग जमा हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य चुनाव में बाधा पहुंचाना है. इसकी सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष दारोगा राम कलेवर, पुलिस निरीक्षक शेख कयामुद्दीन, चौकीदार रामाशंकर यादव 26 सितंबर की अगली सुबह 3:30 बजे धनराज बिंद के घर की घेराबंदी कर घर की तलाशी का कार्य शुरू किये. उनके घर में बाहरी लोग नहीं मिले, लेकिन घर के कोने में रखे एक कार्टन से देसी पिस्तौल बरामद की गयी थी. पुलिस ने धनराज बिंद को गिरफ्तार कर लिया था. धनराज बिंद के खिलाफ मोहनिया थाना कांड संख्या 192/ 2005 दर्ज की गयी. इस मामले में मामले में छह लोगों की गवाही भी कोर्ट में करायी गयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान अनुमंडल अभियोग पदाधिकारी रंडधीर कुमार धीरज ने मजबूती से सभी सबूतों व गवाहों को आधार बनाते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसमें आरोपित को बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही और एसडीजेएम ने धनराज बिंद को आर्म्स एक्ट के मामले में दो वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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