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बीरा बिंद हत्याकांड में अभियुक्त श्रवण कुमार दोषी करार

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बीरा बिंद हत्याकांड में अभियुक्त श्रवण कुमार दोषी करार

जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्रवण कुमार को दोषी करार दिया है. अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के धनगावां का निवासी बताया जाता है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया कि यह मामला जहानाबाद नगर थाना कांड सं 841/18 से संबंधित है. उन्होंने आगे बताया कि यह घटना 21 अक्टूबर 2018 की है. जब सूचक करण कुमार का बड़ा भाई बीरा बिन्द अभियुक्त के घर अपने मजदूरी का पैसा मांगने गया था, पैसे को लेकर अभियुक्त और मृतक में मामूली विवाद हुआ, फिर विवाद इतना बढ़ा कि हत्या की नौबत आ गई. दरअसल अभियुक्त ठेकेदार था और उसके यहां मृतक मजदूरी का काम किया करता था. धनगावां स्थित एसएस कॉलेज में बीरा बिन्द की हत्या करके अभियुक्त के द्वारा एक पेड़ में बांधकर उसके शव को लटका दिया गया. सुबह होते ही शव को देखकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे में लिया गया और छानबीन शुरू कर दी गई. वहीं सूचक के द्वारा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा जहां अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार के द्वारा मामले में दस गवाहों की गवाही कराई. न्यायालय के द्वारा गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सुनवाई करते भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 9 अप्रैल को मुकर्रर की है.

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