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Home बिहार जहानाबाद मामलों को चिह्नित कर जारी करें नोटिस : जिला जज

मामलों को चिह्नित कर जारी करें नोटिस : जिला जज

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मामलों को चिह्नित कर जारी करें नोटिस : जिला जज

जहानाबाद नगर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जूलाई 13 जुलाई को आयोजित होने वाले वर्ष के द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला जज ब्रजेश कुमार ने न्यायिक पदाधिकारी के साथ की पुनः समीक्षा बैठक की. जिला जज ने उपस्थित न्यायिक पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी करें. अब तक पहचान किए गए आपराधिक सुलहनीय मामलों की सूची में और वृद्धि करें. ज्यादा से ज्यादा मामला तुरंत चिह्नित कर और नोटिस जारी करने के कार्यों में तेजी लाएं. आमजनों गरीब वंचितों असहाय निर्धन लोगों को निःशुल्क न्याय के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत के बैनर तले ज्यादा मामला निष्पादन करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी तभी प्राधिकार के दायित्व का संकल्प पूरा होगा. समय से पूर्व ही आपराधिक सुलहनीय, चिह्नित मामलों में प्री-सिटिंग के माध्यम से वाद निष्पादन करने के लिए गंभीरतापूर्वक सरल एवं लचीला तथा व्यावहारिक रूप अपनायें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मामला निष्पादन हो सके. जिला जज ने प्राधिकार सचिव रणजीत कुमार से कहा कि न्यायालय से निर्गत नोटिस को और तेज गति से तामिल करने के लिए पूर्व से प्रतिनियुक्त किये गये पारा विधिक स्वयंसेवक के स्थान पर और अधिक पारा विधिक स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नोटिस का तामिल सुनिश्चित कराया जा सके. प्राधिकार सचिव ने बतलाया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 11 के स्थान पर 15 पारा विधिक स्वयंसेवक को जिले के सभी प्रखंड एवं थाना स्तर पर नोटिस तामील करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है एवं सभी थाना अध्यक्ष के स्तर से भी नोटिस तामील करने की व्यवस्था की गई है. साथ ही सभी पारा विधिक स्वयंसेवक को जागरूकता के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के समापन उपरांत तुरंत ही एक विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा 29 जुलाई से तीन अगस्त तक की गयी है. इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुलहनीय मामलों को निबटारा कराया जायेगा. कोई भी पक्षकार गण का यदि सुलहनीय मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो वो अपना मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में निष्पादन करा सकते हैं. बैठक में अदिति कुमारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कुमारी डिंपी, अंकित रंजन उपस्थित थे.

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