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Home बिहार जहानाबाद कुर्था में अस्थायी अतिक्रमणकरियों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

कुर्था में अस्थायी अतिक्रमणकरियों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

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कुर्था में अस्थायी अतिक्रमणकरियों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

कुर्था.

बहुत जल्द कुर्था नगर पंचायत के अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, जिसको लेकर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पत्र जारी कर सभी डीएम व सीओ को अस्थायी अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश दिया है. दिए गए पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानों के आलोक में नगर निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर निकाय क्षेत्र का संपूर्ण भू-अभिलेख संबंधित नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराए विधि विभाग की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानानुसार राज्य के नगर निकाय क्षेत्र में नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को अतिक्रमण एवं अवरोध हटाने तथा अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना का दंड अधिरोपित करने के लिए शक्तियों प्रदत्त की गयी है. नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस निर्गत करेगा. 15 दिनों के अन्दर ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध के संबंध में नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को कारण सहित संतुष्ट करने में विफल रहने पर नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति को जुर्माना से दंडित कर सकेगा अथवा ऐसे व्यक्ति से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली कर सकेगी, परंतु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को 24 घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2021 के उक्त प्रावधान के आलोक में कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि नगर निकाय क्षेत्रों के उक्त प्रावधान में अंकित भू-भागों सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सिवरेज एवं पार्क के भू-अभिलेखों की एक प्रति (छायाप्रति) नगर निकाय के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये, ताकि उनके द्वारा यथा अधिनियम में प्रावधानित मामलों में आवश्यकतानुसार अतिक्रमण वाद संचालित किया जा सके. नगर निकाय क्षेत्रों के सुसंगत भू-अभिलेखों की छायाप्रति संबंधित नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर से संबंधित सभी सीओ निर्देश देने का कष्ट किया जाये. छायाप्रति इत्यादि कराने का शुल्क अथवा नक्शा इत्यादि का शुल्क संबंधित नगर निकायों द्वारा वहन किया जायेगा.

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