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एक परिसर में एक से अधिक विद्युत कनेक्शन के लिए कोर्ट से लेना होगा प्रमाण पत्र

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एक परिसर में एक से अधिक विद्युत कनेक्शन के लिए कोर्ट से लेना होगा प्रमाण पत्र

सोनो. अब एक गृह परिसर में एक से अधिक विद्युत कनेक्शन लेने के लिए कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना होगा. प्रदेश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने की घोषणा के बाद इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाए गए है. यहां तक कि एक ही आंगन में दो भाई अगर अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अब उन्हें कोर्ट से बंटवारे का वैध दस्तावेज देना होगा. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने मुफ्त बिजली योजना में हो रहे दुरुपयोग पर लगाम कसते हुए नियमों को सख्त कर दिया है. विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सोनो के कनीय विद्युत अभियंता प्रीतम राज ने बताया कि पहले केवल घरेलू बंटवारे की स्थिति दिखाकर दो कनेक्शन मिल जाते थे लेकिन अब केवल पंचायत या राजस्व स्तर पर बना हल्का बंटवारे का कागज या पारिवारिक सहमति पत्र पर्याप्त नहीं होगा बल्कि अब कोर्ट से विधिवत प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्य रूप से देना होगा. उन्होंने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना आने के बाद एक ही परिवार के लोग घर को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर अलग-अलग नाम से कनेक्शन लेने लगे थे इससे योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा था और सरकारी आंकड़ों में भी भ्रम की स्थिति बन रही थी लिहाजा बिजली विभाग ने नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया है. उन्होंने साफ किया है कि पुराने उपभोक्ताओं पर इस नियम का असर नहीं पड़ेगा बल्कि यह नियम केवल नए कनेक्शन के लिए लागू होगा.

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