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बच्चों को बाल अधिकार की दी गयी जानकारी

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बच्चों को बाल अधिकार की दी गयी जानकारी

गिद्धौर. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित सप्ताह शनिवार के तहत प्रखंड के सरकारी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के देखरेख में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं को बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण सहित बच्चों से छेड़छाड़ गुड टच एवं बैड टच की जानकारी दी गयी. इस मौके पर मध्य विद्यालय बंधौरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार शर्मा द्वारा स्कूली बच्चों को बाल अधिकार बच्चों के मौलिक अधिकार जैसे शिक्षा, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और उनकी भावनात्मक देखभाल बाल विवाह कानून के अनुसार, लड़कियां के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह करना गैर कानूनी, बाल शोषण बच्चों का शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक शोषण करना अपराध है, किसी बच्चे को जबरदस्ती मजदूरी पर लगाना, पढ़ाई से रोकना या हिंसक व्यवहार करने पे बच्चों को अपने माता पिता या शिक्षक को तुरंत सूचित करने से जुड़ी कई अहम जानकारी दी गयी. इधर मध्य विद्यालय पतसंडा में शिक्षिका सुजाता तिवारी द्वारा विद्यालय के बच्चों को छेड़छाड़ व गुड टच व बैड टच के बारे में बताया कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना, किसी अजनबी द्वारा गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, तथा बच्चों को अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बीच अंतर सिखाने की जानकारी कार्यक्रम के दौरान दी गयी. संबंधित क्षेत्र के तमाम विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत समाज में बच्चों के हक अधिकार बाल विवाह के प्रति जागृति बाल शोषण एवं पोषण से संबंधित जरूरी बातों पर विद्यालय बच्चों को संबंधित विषयों की जानकारी दे उनके अंदर मानसिक चेतना के विकास का प्रयास किया गया. इस मौके पर संजय मिश्रा, रंजीत राम, रवि कुमार रवि, कैलाश पति यादव, विनय पांडेय, युगल किशोर रजक,अवधेश कुमार पप्पू सहित शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यक्रम में मौजूद थे.

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