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Home बिहार हाजीपुर hajipur news. केस डायरी समर्पित नहीं करने पर एसआइ को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश

hajipur news. केस डायरी समर्पित नहीं करने पर एसआइ को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश

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hajipur news. केस डायरी समर्पित नहीं करने पर एसआइ को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश

हाजीपुर. प्रधान जिला न्यायाधीश ने वैशाली थाने के एक पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया है. इस संंबंध में लोक अभियोजक श्यामबाबू राय ने बताया कि वैशाली थाना में पदस्थापित एसआइ नीतेश कुमार पूर्व में गोरौल थाना में पदस्थापित थे. उस दौरान उन्हें गोरौल कांड संख्या- 348/25 व कांड संख्या- 432/25 का अनुसंधानकर्ता बनाया गया. दोनों कांडों में अभियुक्तों द्वारा जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई हेतु न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता नीतेश कुमार को दोनों कांडों की केस डायरी कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया. परंतु, कई तिथि दिये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में केस डायरी नहीं भेजा. इसी बीच नीतेश कुमार का स्थानांतरण वैशाली थाना में हो गया. लोक अभियोजक ने गोरौल थानाध्यक्ष को सूचित किया, तो उन्होंने नीतेश कुमार को मोबाइल से काॅन्फ्रेंस कर केस डायरी कोर्ट में भेजने को कहा, इसके बावजूद अनुसंधानकर्ता नीतेश ने कोर्ट में केस डायरी नहीं भेजी. इसकी जानकारी जब लोक अभियोजक ने न्यायाधीश को दी, तो काफी नाराज होकर प्रधान जिला न्यायाधीश ने अनुसंधानकर्ता नीतेश को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण क्यों नहीं वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाये.

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