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बिना निबंधन निजी विद्यालय संचालन करते पकड़े जाने पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना

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बिना निबंधन निजी विद्यालय संचालन करते पकड़े जाने पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना

हाजीपुर. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी विद्यालय संचालित है, लेकिन विभाग से मात्र 405 निजी विद्यालय ही निबंधित है. वहीं 150 विद्यालयों के संचालक निबंधन के आवेदन कर चुके है. जिनकी प्रखंड स्तरीय प्रक्रिया की जा रही है. इसके अलावा विभाग ने बिना निबंधन के संचालित निजी विद्यालयों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. जांच के दौरान बिना निबंधन के विद्यालय संचालन करते पाये जाने पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि विभाग ने जनवरी माह में पत्र जारी कर 31 मार्च तक सभी निजी विद्यालय संचालकों को निश्चित रूप से निबंधन करा लेने का निर्देश जारी किया था, लेकिन विद्यालय संचालकों ने निबंधन कराने में विशेष रूचि नहीं दिखाई है. जिसके बाद विभाग बिना निबंधन वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है. मालूम हो कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभाग कई स्तर पर प्रयास कर रहा है. सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर विभाग के एसीएस केके पाठक ने कई निर्देश जारी कर रखा है. साथ ही निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. बताया जाता है कि जिले में सैकडों ऐसे विद्यालय संचालित है, जो विभागीय मानक को पूरा नहीं करते है. विभागीय गाइडलाइन के अनुसार भवन की व्यवस्था भी नहीं है वहीं आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था में कमी है. वहीं निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को डीएलएड या बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है. लेकिन शहरी क्षेत्र के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी विद्यालय संचालक नियम कानून को ताक पर रखकर विद्यालय का संचालन कर रहे है. निबंधन के लिए विभाग कर जारी कर चुका है आदेश बताया जाता है कि विभाग पत्रांक 3110, दिनांक 26.12.23 एवं पत्रांक 248, दिनांक 27.01.24 जारी कर निजी विद्यालय संचालकों से विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया जारी कर चुका है, लेकिन जिले के अधिकांश विद्यालय संचालकों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर विद्यालय का निबंधन कराए बगैर संचालन कर रहे है. जिसपर नकेल कसने के लिए विभाग तैयारियों में जुटा है. बताया गया कि जांच के दौरान बिना निबंधन के विद्यालय संचालन करते पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

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