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एनडीएपीए एक्ट में दोषी अभियुक्त को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

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एनडीएपीए एक्ट में दोषी अभियुक्त को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जीवन लाल ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी करार एक अभियुक्त को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त पर दो लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह जानकारी एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आठ सितंबर, 2022 की रात राघोपुर थाने की पुलिस टीम के साथ समकालीन अभियान के तहत विशेष छापेमारी के लिए निकले थे. नौ सितंबर की सुबह करीब चार बजे वापस लौटने के क्रम में सैदाबाद गांव से मोहनपुर अस्पताल की ओर पुलिस टीम आ रही थी. पुलिस जैसे ही अस्पताल के करीब दो सौ मीटर पहले पुलिया के पास पहुंची, तो एक चालक पुलिस को देखते ही तेजी से ऑटो भगाने लगा. पुलिस ने जब पीछा किया, तो ऑटो पर सवार तीन लोग ऑटो छोड़ कर भागने लगे. पुलिस ने खदेड़ कर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दो लोग भाग निकले. पूछताछ के दौरान पकड़े गये युवक की पहचान राघोपुर थाना के मोहनपुर लंका टोला निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई. पुलिस ने जब ऑटो की तलाशी ली, तो चोकर के तीन बोरों में छिपा कर रखा 74 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया. इस मामले में राघोपुर थाने के एसआइ जितेंद्र कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दायर की. वहीं विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार सिंह द्वारा 11 साक्षियों के कराये गये परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद न्यायालय ने कृष्ण कुमार को दोषी करार दिया था. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे 10 वर्षों के सश्रम कारावास और 2.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी.

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