[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार हाजीपुर Hajipur News : हंसिया से वार करने व इलाज के दौरान मौत मामले में अभियुक्त दोषी करार

Hajipur News : हंसिया से वार करने व इलाज के दौरान मौत मामले में अभियुक्त दोषी करार

0
Hajipur News : हंसिया से वार करने व इलाज के दौरान मौत मामले में अभियुक्त दोषी करार

हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार ठाकुर ने करीब पांच वर्ष पूर्व झगड़ा छुड़ाने गये एक व्यक्ति को हंसिया से प्रहार कर बुरी तरह जख्मी करने तथा इलाज के दौरान उसकी हुई मौत के मामले में एक अभियुक्त को सोमवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां लड्डू ने दी. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि बलिगांव थाना क्षेत्र के बलिगांव निवासी कमलेश सहनी घर से बाहर जाने के 20 सितंबर, 2019 को निकला था. बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने ग्रामीण शत्रुघ्न राम की पड़ोसी से हो रहे झगड़े पर पड़ी. यह देख उसने झगड़ा को छुड़ाने का प्रयास किया. इसी दौरान शत्रुघ्न राम ने आक्रोश में आकर हंसिया से प्रहार कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पातेपुर ले जाया गया था. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने मुजफ्फरपुर श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया था. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. इस मामले में मृतक के भाई जीवछ सहनी ने बलिगांव थाने में शत्रुघ्न राम के विरुद्ध अपने भाई की हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने इस मामले उसके विरुद्ध 21 अगस्त, 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय ने उसके विरुद्ध 13 दिसंबर, 2019 को संज्ञान लिया तथा 30 मई, 2020 को उसके विरुद्ध आरोप गठन किया गया. इस मामले में अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां लड्डू द्वारा कराये गये 07 साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद शत्रुघ्न राम को हत्या करने के लिए दोषी करार दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel