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Gopalganj News : शादी समारोह में हत्या के मामले में दो पुत्रों के साथ पिता को उम्रकैद

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Gopalganj News  : शादी समारोह में हत्या के मामले में दो पुत्रों के साथ पिता को उम्रकैद

गोपालगंज. शादी समारोह में पुड़ी पुलाव के लिए हुए विवाद में पिता की हत्या व दो पुत्रों को गोली मारने की घटना में एडीजे 16 शेफाली नारायण के कोर्ट ने आरोपित पिता तथा उसके दो पुत्रों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.

मामूली विवाद में हो गयी बड़ी वारदात

ध्यान रहे कि गत 8 मई 2021 को उचकागांव थाने के नरकटिया गांव में बरात आयी हुई थी. समारोह में खाने के दौरान पुड़ी और पुलाव के मामूली विवाद में उसी गांव के राजेंद्र सिंह व उनके पुत्र राहुल सिंह, रिशु सिंह व रोहित सिंह को गोली मार दी गयी. इलाज के दौरान गोपालगंज सदर अस्पताल में राजेंद्र सिंह की मौत हो गयी थी. मामले को लेकर मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने अपने ही गांव के मुद्रिका सिंह तथा उनके चार पुत्रों राजन सिंह, संजय सिंह, गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

अर्थदंड की भी मिली सजा

कांड के आइओ की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुद्रिका सिंह तथा उनके दो पुत्रों राजन सिंह तथा संजय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. उधर सजा सुनाये जाने के बाद तीनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया. सजा सुनाये जाने के बाद दोषियों ने हाइकोर्ट में अपील करने की बात कही.

हत्या के दो आरोपितों का अलग से चल रहा ट्रायल

हत्याकांड में आरोपित गोल्डेन सिंह तथा मंटू सिंह का ट्रायल अलग कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट से सजा होने के बाद अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ गयी हैं.

कोर्ट के फैसले से मिली कलेजे को ठंडक

वहीं मृतक के पुत्र राहुल कुमार सिंह ने सजा सुनाने के लिए कोर्ट को धन्यवाद दिया. कहा कि सजा सुनकर दिल को ठंडक मिली है. कोर्ट के फैसले से इंसाफ जरूर मिला है.

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