गोपालगंज. डीएम पवन कुमार सिन्हा ने विजयीपुर के पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया. भोरे बीडीओ ने वित्तीय अनियमितता, पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य के उपरांत मजदूरों को मजदूरी भुगतान में अनियमितता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत विद्युत बिल भुगतान में लापरवाही, बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहना जैसे गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें पूर्व में निलंबित किया गया था तथा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी. विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए एडीएम तथा भोरे बीडीओ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था. संबंधित पंचायत सचिव द्वारा बिना सूचना अनुपस्थित रहना, वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं करना तथा सरकारी कार्यों में शिथिलता और लापरवाही बरतना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल है. डीएम ने विभागीय कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेखों, कारण पृच्छा, संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत कार्रवाई करते हुए अभय कुमार गुप्ता, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय भोरे (मुख्यालय: विजयीपुर) को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश निर्गत किया गया है.