[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार गोपालगंज लोक शिकायत की सुनवाई के बाद मीरगंज नप में पीड़ित का होल्डिंग टैक्स किया जारी

लोक शिकायत की सुनवाई के बाद मीरगंज नप में पीड़ित का होल्डिंग टैक्स किया जारी

0
लोक शिकायत की सुनवाई के बाद मीरगंज नप में पीड़ित का होल्डिंग टैक्स किया जारी

हथुआ. हथुआ अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के द्वारा मीरगंज के होल्डिंग टैक्स पर सुनवाई करते हुए पीड़ित का नाम होल्डिंग टैक्स में शामिल करने का आदेश जारी किया है. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि मीरगंज नगर प्रशासन पीड़ित को होल्डिंग टैक्स में नाम शामिल करे. पीड़ित मीरगंज नप के वार्ड नंबर 17 के सोनार टोली के परशुराम प्रसाद ने शिकायत की थी कि जमीन के बंटवारे के बावजूद उक्त जमीन पर पक्का मकान है. होल्डिंग टैक्स में नाम शामिल करने के लिए नप कार्यालय में आवेदन भी दिया गया था. लेकिन कार्यालय के द्वारा आवेदन को निरस्त कर दिया गया. पीड़ित ने हार-थक कर हथुआ लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत की. इसके बाद नप कार्यालय को नोटिस दिया गया तथा नप कार्यालय को पीड़ित के आवेदन की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया. इसके बाद नप प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक को होल्डिंग टैक्स में नाम शामिल करने का प्रस्ताव दिया. इसके बाद लोक शिकायत के द्वारा नाम शामिल करने का आदेश जारी किया गया. इसके बाद पीड़ित का नाम होल्डिंग टैक्स में शामिल हो गया है. इस संबंध में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि लोक सेवकों की किसी भी तरह की लापरवाही से हुई लाभुकों की परेशानी को देखते हुए संबंधित कार्यालय को डांट-फटकार कर उचित न्याय दिया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel