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Home बिहार गया बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने वाला टोटो जब्त, चालक पर मुकदमा दर्ज

बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने वाला टोटो जब्त, चालक पर मुकदमा दर्ज

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बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने वाला टोटो जब्त, चालक पर मुकदमा दर्ज
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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर शेरघाटी में हुई कार्रवाई प्रतिनिधि, शेरघाटी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है. शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाकर प्रचार-प्रसार करने वाले एक टोटो को जब्त किया. जानकारी के अनुसार, आरोपित संतोष कुमार, निवासी भंगीडीह शेरघाटी, बिना प्रशासनिक अनुमति लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में पोस्टर चिपकाकर ऑटो से प्रचार कर रहे थे. प्रशासन ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार, पोस्टर, बैनर या वाहन प्रचार के लिए निर्वाचन आयोग व प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य है. बिना अनुमति प्रचार को चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और शुचिता के खिलाफ माना जाता है. सूचना मिलने पर जांच की गयी, जिसमें नियम उल्लंघन की पुष्टि हुई. इसके बाद एसडीओ मनीष कुमार के आदेश पर संबंधित ऑटो जब्त कर लिया गया और चालक संतोष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि में किसी भी दल, प्रत्याशी या व्यक्ति द्वारा आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया तो कठोर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रचार-प्रसार से पहले प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.

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