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Home बिहार गया रेलवे ने बदल दिए नियम, बिना टिकट पकड़े गए तो लगेगा दोगुना जुर्माना, महिलाओं के कोच में घुसे तो भारी पेनल्टी, जान लीजिए

रेलवे ने बदल दिए नियम, बिना टिकट पकड़े गए तो लगेगा दोगुना जुर्माना, महिलाओं के कोच में घुसे तो भारी पेनल्टी, जान लीजिए

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रेलवे ने बदल दिए नियम, बिना टिकट पकड़े गए तो लगेगा दोगुना जुर्माना, महिलाओं के कोच में घुसे तो भारी पेनल्टी, जान लीजिए
रेलवे के नए नियम जान लीजिए

गया जी से रोहित की रिपोर्ट
Railway New Rules 2026:
रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 के कई प्रावधानों में संशोधन लागू कर दिए हैं. रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3255(ई) दिनांक 19 जून, 2026 के अनुसार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत संशोधित नियम प्रभावी हो गए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य दंड प्रक्रिया को सरल बनाना, नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना तथा रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाना है.

जुर्माने की जगह क्या लागू हुई नई व्यवस्था?

संशोधित प्रावधानों के तहत कई मामलों में अदालतों द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने (Fine) के स्थान पर सीधे पेनल्टी का प्रावधान किया गया है. रेलवे का मानना है कि इससे नियम उल्लंघन के मामलों का त्वरित निस्तारण होगा और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी.

बिना टिकट यात्रा करने वालों पर क्या होगी कार्रवाई?

गया जी में भी रेलवे ने बिना उचित टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है. नए नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में देय न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार (Excess Charge) ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है.

इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करते हुए यात्रा करता पाया जाता है, तो संबंधित टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उस पर न्यूनतम ₹500 का अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा.

अवैध फेरी और अनधिकृत प्रवेश पर कितनी पेनल्टी लगेगी?

रेल परिसरों और ट्रेनों में बिना लाइसेंस फेरी लगाने, सामान बेचने या प्रचार-प्रसार करने वालों पर अब ₹2,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है. वहीं यात्री क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर ₹500 तक की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है. रेलवे का कहना है कि इससे स्टेशनों और ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.

महिलाओं के आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने पर पेनल्टी

महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों, कक्षों, बर्थ या सीटों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुषों के खिलाफ भी सख्त प्रावधान किए गए हैं. ऐसे मामलों में अब ₹2,500 तक की पेनल्टी वसूली जाएगी. रेलवे ने इसे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

किन अन्य नियमों में भी किया गया संशोधन?

नशे की अवस्था में उपद्रव करने, धूम्रपान करने, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने, डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश करने और आपत्तिजनक वस्तुओं के परिवहन से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है. विशेष रूप से प्रतिबंधित या आपत्तिजनक वस्तुओं को रेलवे में लाने अथवा परिवहन के लिए सौंपने के मामलों में न्यूनतम ₹10,000 की पेनल्टी निर्धारित की गई है.

यात्रियों से रेलवे ने क्या अपील की?

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों और रेल उपयोगकर्ताओं से संशोधित नियमों का पालन करने की अपील की है. रेलवे का कहना है कि यात्रियों के सहयोग से ही सुरक्षित, स्वच्छ, सुव्यवस्थित और अनुशासित रेल यात्रा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. नए प्रावधानों के लागू होने के बाद रेलवे नियम उल्लंघन के मामलों पर और अधिक सख्ती से कार्रवाई करेगा.

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साक्षी पत्रकारिता और जनसरोकारों से जुड़े विषयों में उनकी विशेष रुचि रही है. वर्तमान में वे प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. साक्षी सीवान की रहने वाली हैं. उन्होंने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है, जहां उन्होंने रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया, जनसंचार और समाचार लेखन की बारीकियों का अध्ययन किया. स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद भी उन्होंने अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखी और वर्तमान में नौकरी के साथ-साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने दैनिक भास्कर में इंटर्नशिप के दौरान फील्ड रिपोर्टिंग, समाचार संकलन और ग्राउंड रिपोर्टिंग की व्यावहारिक समझ विकसित की. इस दौरान उन्होंने समाचारों के विभिन्न पहलुओं को नजदीक से समझा और पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से सीखा. इसके बाद उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत News4Nation के साथ की. जहां करीब तीन वर्षों तक डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहीं. इस दौरान उन्होंने राजनीति, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सरोकारों और समसामयिक विषयों से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण खबरों पर काम किया. News4Nation में कार्यरत रहते हुए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की विस्तृत कवरेज की. चुनावी राजनीति, मतदाताओं के व्यवहार, राजनीतिक रणनीतियों और जमीनी मुद्दों को करीब से समझने का अवसर मिला. इस अनुभव ने उन्हें राजनीतिक खबरों को अधिक सटीकता, तथ्यों और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करने की विशेषज्ञता प्रदान की. वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार की राजनीति, प्रशासनिक गतिविधियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी विशेष पकड़ है. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें SEO (Search Engine Optimization) की भी समझ है, जिसके अनुरूप वह खबरों को इस प्रकार तैयार करती हैं कि वे पाठकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचें और खोज इंजन में बेहतर प्रदर्शन करें. ब्रेकिंग न्यूज की पहचान, उसकी त्वरित कवरेज और कम समय में सटीक समाचार तैयार करना उनकी प्रमुख कार्यक्षमताओं में शामिल है. साक्षी किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच और सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं. वह विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने के बाद ही खबरों को प्रकाशित करती हैं, जिससे उनकी रिपोर्टिंग में सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहती है. न्यूजरूम में डेटा विश्लेषण, ट्रेंड मॉनिटरिंग और पाठकों की रुचि के आधार पर सर्वे एवं रिसर्च-आधारित खबरें तैयार करने में भी उन्हें बखूबी आता है. निरंतर सीखने और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ स्वयं को अपडेट रखने की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक बेहतर डिजिटल पत्रकार बनने के लिए प्रेरित करती है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और भरोसेमंद पत्रकारिता में विश्वास रखने वाली साक्षी पाठकों तक गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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