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आठ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में एक दोषी करार

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आठ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में एक दोषी करार

गया. आठ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने कुंदन कुमार को दोषी करार दिया. अभियुक्त कुंदन कुमार फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने नामजद प्राथमिक दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि पांच फरवरी 2022 को सरस्वती पूजा के दौरान घर के निकट बहुत से बच्चे खेल रहे थे. इसी क्रम में आरोपित ने बच्ची को कुरकुरे का पैकेट देकर बहला फुसला कर खलिहान में ले गया तथा उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया. नाबालिग बच्ची रोते हुए घर पहुंची, तो सारी बात बतायी. इस मामले में अनुसंधानकर्ता रवि रंजना कुमारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच लोगों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 354 (बी) और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त कुंदन कुमार को इस मामले का दोषी पाया. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 8 /2022 से संबंधित है. अदालत में इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30 जुलाई को निर्धारित की है.

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