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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

गया. जमीन विवाद के कारण हुई हत्या के मामले में अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार की अदालत ने दोषी गौरी शंकर पांडेय उर्फ किट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषी गौरीशंकर पांडेय उर्फ किट्टू बोधगया थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान सागर ने बहस की. उन्होंने बताया कि घटना 13 नवंबर, 2017 की है. उस दिन सुबह में इस मामले के सूचक चुनचुन पांडेय अपने भाई और पिता रामप्रीत पांडेय के साथ शिव मंदिर के पास बैठे हुए था. उसी समय गौरी शंकर पांडेय समेत चार पांच लोग हरवे हथियार से लैस होकर आये और सूचक के पिताजी को पटक दिया और अपने हाथ में लिये छुरे से पेट के निचले हिस्से में वार किया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये. बाद में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त गौरी शंकर पांडेय उर्फ किट्टू को धारा 302 आइपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी. इस मामले के अन्य आरोपित मनीषा देवी उर्फ मनीता पांडेय, शत्रुघ्न पांडेय तथा बेबी देवी को बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही हुई. यह मामला बोधगया थाना कांड संख्या 637 /2017 से संबंधित है.

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