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हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास

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हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास

गया. हत्या के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम संजय कुमार की अदालत ने गुड्डू कुमार उर्फ नीरज चौधरी को आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. अर्थ दंड अदा न करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनायी. अदालत ने अपने फैसले में यह भी आदेश दिया कि पीड़ित पक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करें, जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी संतोष कुमार को अदालत ने बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण व अधिवक्ता अंजना कुमारी ने बताया कि इस मामले में मृतका सूर्यमणि देवी के पति ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 23 अक्टूबर 2016 को हरवे हथियार से लैस होकर अभियुक्त गुड्डू कुमार उर्फ नीरज चौधरी ने जमीनी विवाद के कारण सूर्यमणि देवी को गोली मार दी. जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही हुई. यह मामला बोधगया थाना कांड संख्या 424/ 2016 से संबंधित है.

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