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Home बिहार बक्सर त्रिमुहानी घाट पर वीडियो बनाने पर बैन पांच से अधिक लोग जुटे, तो होगी कार्रवाई

त्रिमुहानी घाट पर वीडियो बनाने पर बैन पांच से अधिक लोग जुटे, तो होगी कार्रवाई

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त्रिमुहानी घाट पर वीडियो बनाने पर बैन पांच से अधिक लोग जुटे, तो होगी कार्रवाई
सांकेतिक तस्वीर

बक्सर.

शहर के गंगा व ठोरा नदी के संगम के पास रील बनाने की सनक अब जानलेवा बन गयी है. वहां त्रिमुहानी घाट पर रील बनाने के दौरान दो लोगों की डूबने से मौत के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. इस खतरे को देखते हुए एसडीएम अविनाश कुमार ने धारा-163 लागू कर त्रिमुहानी घाट और रेत की टीला पर वीडियो-रील बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. उनके द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र अंतर्गत परिवहन जेल रोड के पश्चिम भाग में त्रिमुहानी घाट पर भारी भीड़ जुट रही है. युवा एवं युवतियां गंगा में जाकर रील बना रहे हैं. गहराई का अंदाजा नहीं होने से जान जोखिम में डाल रहे हैं. इस दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है. सुरक्षा मानकों के अभाव में यह स्थल असुरक्षित हो गया है. एसडीएम ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब त्रिमुहानी घाट पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी. घातक हथियार, आग्नेयास्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित होगा. जुलूस, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी पाबंदी रहेगी. डूबने से उपद्रव या परित्राण को वंचित करने पर कार्रवाई होगी. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला बल और पदाधिकारी तैनात करने का निर्देश दिया गया है. नगर परिषद को सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग करने, खतरे के बोर्ड लगाने और पानी में न जाने की चेतावनी देने को कहा गया है. गोताखोर एवं नाविक की प्रतिनियुक्ति भी होगी. एसडीएम अविनाश कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा का यह आदेश 11 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. गौरतलब है कि त्रिमुहानी घाट को आमजन ने “गोवा बीच” नाम दे दिया था. यहां रोज सैकड़ों युवा रील बनाने पहुंचते थे.

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