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लोकसभा चुनाव को ले जिले में धारा 144 लागू

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लोकसभा चुनाव को ले जिले में धारा 144 लागू

बक्सर. शनिवार को सातवें चरण की होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है. जिसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. जारी अधिसूचना के अनुसार बक्सर संसदीय क्षेत्र के 33-बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शनिवार को वोट डाले जाएंगे. जिसके अनुसार 33 बक्सर संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 199-ब्रह्मपुर, 200-बक्सर, 201-डुमरांव, 202-राजपुर (अ०जा०), 203-रामगढ़ एवं 210-दिनारा विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराहन 6:00 बजे तक मतदान होना है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को निर्वाचन के घोषणा की तिथि से ही बक्सर जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. 33 बक्सर संसदीय लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण बक्सर जिला में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल एवं संगठन द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे. मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी को एक वाहन उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक वाहन एवं प्रत्येक विधानसभा वार अपने निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता जो भी हो के उपयोग के लिए एक-एक वाहन अनुमान्य होगा. वही 1 जून को मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि पर रोक रहेगी. साथ ही मतदान के दिन सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी. यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के पदाधिकारी/कर्मियों तथा जेड श्रेणी पर प्रभावी नहीं होगा. वही मतदान के दिन (निजी वाहन मतदान कर्तव्य पर लगे वाहन छोड़कर) मतदान केंद्रों के परिधि के 200 मीटर अंदर नहीं आ सकेंगे. वही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा सेलफोन, कॉर्डलेस फोन इत्यादि लेकर मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में आना/प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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