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बक्सर जिला में अभी तक 520 लोगों ने अपने शस्त्रों का नहीं कराया है सत्यापन, होगी कार्रवाई

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बक्सर जिला में अभी तक 520 लोगों ने अपने शस्त्रों का नहीं कराया है सत्यापन, होगी कार्रवाई

बक्सर. बक्सर जिला में अभी तक कुल 520 लोगों ने अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया है और न ही थाना शस्त्रागार में जमा किया है. जिसे गंभीरता से लेते हुए सभी शस्त्रधारियों पर आयुघ अधिनियम 1959 व आयुध नियमावली 2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का फैसला लिया गया. यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिया गया. समाहरणालय में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत निषेधाज्ञा के अंतर्गत सभी प्रकार के शस्त्रों का जिला में आवागमन पर पूर्णत: रोक है. जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि असत्यापित सभी शस्त्रों के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. साथ ही लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने हेतु उक्त व्यक्तियों के शस्त्रों को दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक संबंधित थाना/शस्त्रागार में शस्त्र जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाए. इस आशय की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस दंडाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी अंचलाधिकारियों को सूचित करने का निर्णय लिया गया है ताकि निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य यथा निर्धारित चेक पोस्ट पर जांच से संबंधित किए जा रहे हैं. कार्य के दौरान उक्त पर सख्ती से जांच हो सकें. यदि जांच के दौरान ऐसे शस्त्र पाए जाते हैं तो उसे पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया के जिस थाना में मालखाना नहीं है वे शस्त्रधारियों को नजदीक के थाने में शस्त्र जमा करने हेतु पर्ची देंगे ताकि शस्त्रधारी सुविधापूर्वक अपना शस्त्र जमा कर सकें. बैठक में पुलिस अधीक्षक बक्सर, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर, प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, बक्सर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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