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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास 50 हजार का जुर्माना

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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास 50 हजार का जुर्माना

फाइल-11- -गोतिनियों को सात वर्षों का कठोर कारावास 20–20 हजार रुपये का जुर्माना, गवना के दूसरे दिन ही जहर देकर मार दिया था दुल्हन को . बक्सर कोर्ट . सिमरी थाना कांड संख्या 186/ 2011 में अभियुक्त संजय चौधरी, ज्ञांती देवी व पुष्पा देवी को न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को सजा सुनायी. न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया. वही दोनों गौतनियों को सात-सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया. जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह व अधिवक्ता श्रीमन नारायण ओझा ने बहस में हिस्सा लिया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शाहपुर थाना की इसरपुरा गांव की रहने वाली मीरा कुमारी की शादी सिमरी थाना के डुमरी गांव के रहने वाले संजय चौधरी के साथ वर्ष 2008 में किया गया था. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में सोने की सिकड़ी एवं गैस का चूल्हा की मांग कर रहे थे . आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लड़की के घर के लोग दहेज नहीं दे पा रहे थे और इसी के चलते उसकी उसका गवना ससुराल के लोग नहीं कर रहे थे. बाद में बहुत अनुरोध करने पर 22 नवंबर 2011 को मीरा कुमारी की विदाई उसके ससुराल की गई जहां दूसरे ही दिन 23 नवंबर को ससुराल पक्ष के लोग जहर देकर उसकी हत्या कर दिए .जब इसकी सूचना उसके मायके दी गई तो घर के लोग भागे-भागे पहुंचे लेकिन ससुराल के लोग पीड़िता का इलाज भी नहीं कराए जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया. उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 विजेंद्र कुमार की अदालत में की गई जहां उक्त फैसला सुनाया गया.

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