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Home बिहार बिहारशरीफ 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी पांच फीसदी की छूट

30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी पांच फीसदी की छूट

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30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी पांच फीसदी की छूट

बिहारशरीफ.

नगर निगम के 51 वार्डों में से 46 वार्डों में होल्डिंग व ट्रेड टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है. लोग चाहें तो घर बैठे अपना होल्डिंग टैक्स व ट्रेड टैक्स जमा कर सकते हैं. यदि आपका होल्डिंग टैक्स बकाया है तो जून माह तक चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर नगर निगम पांच फीसदी की छूट दे रहा है. इसके अलावा अगर आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट अलग से मिलेगी. राजस्व पदाधिकारी शैलेन्द्र प्रसाद ने बताया कि होल्डिंग टैक्स व ट्रेड टैक्स जमा करने की अब ऑनलाइन व्यवस्था है. लोग चाहें तो घर बैठे ही अपना होल्डिंग टैक्स व ट्रेड टैक्स जमा कर सकते हैं. सितंबर महीने के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर गृहस्वामियों को डेढ़ प्रतिशत प्रति माह टैक्स देना होगा.

होल्डिंग टैक्स के साथ लगेगा कचरा कलेक्शन शुल्क :

उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा कलेक्शन शुल्क भी लगेगा. जो लोग अबतक नगर निगम को वार्षिक कचरा शुल्क नहीं दे रहे हैं, उनका सर्वे किया जायेगा. आवासीय क्षेत्र के लोगों को प्रति माह 30 रुपए कचरा शुल्क के रूप में देना होगा.

एक मुश्त तीन साल के ट्रेड टैक्स जमा करने पर 10% की छूट :

अधिकारी ने बताया कि टैक्स जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था का लोग लाभ उठाएं. उन्होंने बताया कि एकमुश्त तीन साल का ट्रेड टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम के द्वारा 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. इन छूट को लाभ लोगों को उठाना चाहिए

होल्डिंग टैक्स का खुद कर सकते हैं आंकलन :

नगर निगम क्षेत्र में लोगों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा सहित कई सुविधाएं शुरू की गयी हैं. निगम प्रशासन की कोशिश है कि करीब 90 प्रतिशत लोग ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग कर सकें. मोबाइल एप के जरिए होल्डिंग व ट्रेड टैक्स जमा किया जा सकता है और बिल भी डाउनलोड किया जा सकता है.

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