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अवैध हथियार मामले में दो व्यक्ति दोषी

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अवैध हथियार मामले में दो व्यक्ति दोषी

शेखपुरा. हत्या के मामले में सजा भुगत रहे दो लोगो को अब अवैध हथियार के मामले में भी दोषी पाया गया है. प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने अवैध हथियार का हत्या के मामले में प्रयोग किए जाने को लेकर जिले के अरियरी गांव के दो लोगों को दोषी पाया. इन दोनों सहित पांच लोगों को हत्या के मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सजा प्रदान की जा चुकी है. अरियरी गांव के मुनव्वर खान और इसराइल खान को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए, बी) और 26 के तहत दोषी पाया गया इन्हें सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा 29 नवंबर की अगली तिथि निर्धारित की गई है. इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि छह जनवरी 2022 को भूमि की सर्वे कार्य के दौरान इन दोषी व्यक्तियों ने एक मत होकर गांव के ही निसार खान को गोलीमार कर हत्या कर दी थी. हत्या की घटना के बाद पुलिस द्वारा इन सभी की गिरफ्तारी और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया था. हत्या के मामले में अलग से कानूनी कार्रवाई के अलावा शस्त्र अधिनियम की कार्रवाई भी चलाई गई. जिसमें अभियोजन द्वारा सभी कानूनी साक्ष्य प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया. बाद में न्यायालय द्वारा दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी पाया. पहले से ही न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में सजा भुगत रहे दोषी को न्यायालय के समक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच प्रस्तुत किया गया. जहां उन्हें दोषी पाते हुए एक बार फिर से जेल भेज दिया गया. पुनः दोनों को सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. अभियोजन के इस कार्य में लॉ स्टूडेंट आदिब खान ने भी सक्रिय भूमिका निभाई.

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