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Home बिहार बिहारशरीफ बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर सख्ती, निगम करेगी कार्रवाई

बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर सख्ती, निगम करेगी कार्रवाई

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बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर सख्ती, निगम करेगी कार्रवाई

बिहारशरीफ. शहर में बिना ट्रेड लाइसेंस लेकर व्यापार करने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया है. ऐसे प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध नगर निगम कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के तहत न सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा बल्कि ऐसे संचालकों को तुरंत ट्रेड लाइसेंस के लिये निर्धारित शुल्क भी भुगतान करना होगा जिसके बाद उन्हें निगम कार्यालय द्वारा ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. शुक्रवार को नगर आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने नगर निगम सभाकक्ष में राजस्व प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में नगर आयुक्त ने मौजूद राजस्व पदाधिकारियों से लेकर टैक्स कलेक्टरों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिया. विशेषकर ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर रिपोर्ट देने को कहा है. इस दौरान शहर में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किये गये. बैठक में सामने आयी जानकारी के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अब तक मात्र 78.50 प्रतिशत राजस्व की वसूली हो पायी है. इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने सभी कर संग्राहकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 मार्च 2026 तक किसी भी स्थिति में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये. बिना नक्शा स्वीकृति के मकान बनाने पर कार्रवाई : बैठक में अवैध भवन निर्माण के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गयी. नगर आयुक्त ने सभी कर संग्राहकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भवन बिना नक्शा स्वीकृति के बनाए जा रहे हैं, उन पर तत्काल रोक लगायी जाये और विधि सम्मत कार्रवाई की जाये. साथ ही, वार्ड में हुए समस्त अतिक्रमणों की सूची भी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. ट्रेड लाइसेंस पर सख्ती का निर्देश : नगर आयुक्त ने बैठक में कहा कि शहर में बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं, जो नगर निगम के राजस्व में भारी कमी का कारण बन रहा है. इस संबंध में सभी कर संग्राहकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने वार्ड में ऐसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की विस्तृत सूची 5 फरवरी 2026 तक नगर निगम कार्यालय को उपलब्ध कराएं. इसके बाद इन प्रतिष्ठानों को विधिवत नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. अवैध बैनर व पोस्टरों के खिलाफ सख्ती : शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाले अनाधिकृत बैनर, पोस्टर और तोरणद्वारों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया जायेगा. नगर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि सभी कर संग्राहक दो दिनों के भीतर अपने वार्ड में लगे ऐसे सभी अवैध विज्ञापनों की सूची तैयार कर कार्यालय को सौंपें. संबंधित एजेंसियों और व्यक्तियों पर दंड शुल्क अधिरोपित करते हुए इन अवैध विज्ञापनों को तत्काल हटवाया जायेगा. नाला जाम करने वालों पर होगी कार्रवाई : बैठक के दौरान बताया गया कि शहर में बड़ी संख्या में होटल से लेकर खटाल संचालकों तक नाले में कचरा व गोबर फेंका जा रहा है जिससे नाला जाम हो जाता है. इस समस्या पर नगर आयुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग अनाधिकृत रूप से नालों में गोबर और अन्य कचरा फेंकते हैं, जिससे जल निकासी व्यवस्था बाधित होती है. ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन पर दंड शुल्क लगाने का निर्देश दिया गया है.

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