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Home बिहार बिहारशरीफ जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं

जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं

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जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं

राजगीर. राजगीर प्रखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है. इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मुकेश कुमार ने जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों के साथ बैठक की है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत मृतक, बाहरी और फर्जी मतदाताओं के नाम स्वतः सूची से हट जायेंगे. इसके साथ ही योग्य नागरिकों के नाम जोड़कर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार दिया जायेगा. बीडीओ ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम पहले से दर्ज है, उन्हें किसी अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. वहीं 1987 से पहले जन्म लेने वालों को आयु प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा. 2004 के बाद जन्मे नये मतदाताओं को माता-पिता के पहचान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. उन्होंने बताया कि यह विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगी. इस अवसर पर बीडीओ ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की, ताकि आने वाले चुनाव निष्पक्ष और सुचारु ढंग से संपन्न हो सकें. यह पहल लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बैठक में जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने भी कुछ सवाल उठाये, जिसका समाधान बीडीओ ने बताया. बीडीओ मुकेश कुमार के अलावे मुखिया सुनील कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि वागीश भूषण, जदयू नेता एहतेशाम मलिक, भाजपा नेता विपिन झा, राजद नेता गोलू यादव, युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार, मनोज कुमार, देवेंद्र प्रसाद, जदयू प्रखंड अध्यक्ष जयराम सिंह, छोटू पासवान, राम लगन चौधरी सहित दर्जनों लोग बैठक में शामिल हुए.

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