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रेप के आरोपित को 25 साल की सजा

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रेप के आरोपित को 25 साल की सजा

बिहारशरीफ. बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा एक लाख रुपए जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा. गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह एडीजे दो संजीव कुमार सिंह ने बिंद थाना क्षेत्र निवासी विकास नाथ शर्मा को यह सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने सभी नौ लोगों की गवाही करायी थी. उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2022 की संध्या साढ़े छह बजे तीन वर्षीया पीड़िता घर से बाहर चली गयी. जब उसके परिजन खोजबीन करने घर से निकले, तो गांव के दामोदर साव के खंडहरनुमा मकान में देखा कि उसकी तीन वर्षीया बच्ची को आरोपित गलत नियत के साथ उसके निजी अंग में उंगली कर रहा था. इससे मासूम दर्द के कारण काफी जोर से चिल्ला कर रो रही थी. परिजन को देखते ही आरोपित बच्ची को छोड़कर भाग गया. पीड़िता ने जहां कोर्ट में दिए बयान में आरोपित का नाम बताया वहीं गवाही के दौरान आरोपित की पहचान भी की.

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