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Home बिहार बिहारशरीफ चुनावी शोर पर लगाम : रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी

चुनावी शोर पर लगाम : रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी

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चुनावी शोर पर लगाम : रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी

बिहारशरीफ. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने आचार संहिता को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि आम नागरिकों की शांति भंग न हो और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो सके. प्रशासन के निर्देश के मुताबिक, रात 10 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी. यह नियम चाहे वाहन पर लगे लाउडस्पीकर के लिए हो या किसी स्थायी स्थान पर, सब पर समान रूप से लागू होगा. प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला यह लिया गया है कि बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जायेगा. यह अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) से लेना जरूरी है. परमिट लेते समय वाहन की पंजीकरण संख्या दर्ज कराना भी अनिवार्य होगा. कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से पहले दो जगह इसकी सूचना देगा. संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को और क्षेत्र के स्थानीय पुलिस अधिकारी को विस्तार से जानकारी देना होगा. अगर लाउडस्पीकर वाहन पर लगा है, तो उसकी पंजीकरण संख्या की जानकारी भी देनी होगी. मतदान से पहले 48 घंटे का साइलेंट पीरियड : चुनाव आयोग ने मतदान की शुचिता बनाए रखने के लिए एक अहम नियम की याद दिलाई है. मतदान शुरू होने से ठीक 48 घंटे पहले किसी भी तरह के लाउडस्पीकर प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसका मकसद मतदाताओं को शांति से विचार करने और वोट डालने का माहौल देना है. प्रशासन ने साफ किया है कि लाउडस्पीकर की आवाज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसकी निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी थानाध्यक्षों, बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और जब्ती व जुर्माना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. नारा साफ है: प्रचार जरूरी है, लेकिन नियमों का पालन और जनता की सुविधा उससे भी ज्यादा जरूरी है. प्रशासन की अपील है कि सभी दल और प्रत्याशी एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में सहयोग दें.

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