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मोहर्रम जुलूस में नहीं बजाए जाएंगे डीजे

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मोहर्रम जुलूस में नहीं बजाए जाएंगे डीजे

बिहारशरीफ . जिले में शांतिपूर्ण मोहर्रम पर्व को संपन्न करने के लिए शनिवार को आयुक्त कुमार रवि तथा पुलिस महानिरीक्षक गरिमा मलिक की संयुक्त अध्यक्षता में विधि व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण माहौल में मोहर्रम पर्व मनाने की तैयारियों की समीक्षा की गई. समीक्षा बैठक में जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए . विदित हो कि 17 जुलाई को मोहर्रम पर्व मनाया जाएगा. इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने पीपीटी के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि संवेदनशील मस्जिद, कब्रिस्तान तथा मंदिर स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जाएगी. भीड़ प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए शहर के 227 चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके साथ ही साथ 61 पैदल गश्ती दल तथा 42 गश्ती वाहन द्वारा गश्ती दल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. पूर्व में उपद्रवी तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 107, 110, सीसीए की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. उन्होंने बताया कि मोहर्रम जुलूस के लिए सभी अखाड़ों को लाइसेंस लेना आवश्यक है. जुलूस के लिए 200 व्यक्तियों पर एक लाइसेंस निर्गत की जाएगी. लाइसेंस लेने के लिए अखाड़ा संचालको में से 20 व्यक्तियों को अपना अपना आधार कार्ड तथा पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा. किसी भी दागी व्यक्ति को वॉलिंटियर या आवेदक नहीं बनाया जाएगा. इस अवसर पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा, उपनिदेशक क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल पटना, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता ,सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे. सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन से रखी जाएगी नजर:- बैठक में जानकारी दी गई की जुलूस पर नजर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा शहर में जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही साथ जुलूस पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी. सभी जुलूस का वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी. डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध:- मोहर्रम जुलूस में डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण अधिनियम 1955, बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण नियमावली 1951 और ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. निर्धारित मार्ग से ही गुजरेगा जुलूस:- आयुक्त श्री रवि ने निर्देश देते हुए कहा कि जुलूस का रूट एवं समय हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. आखाड़ा संचालक की विशेष जिम्मेवारी होगी कि किसी प्रकार से दूसरे संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. जुलूस में विवादित झंडे , बैनर ,बोर्ड आदि का प्रदर्शन हरगिज नहीं किया जाए. अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर:- मोहर्रम के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ चिन्हित लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है. जुलूस वापसी के समय भी विशेष चौकसी बरतने, छेड़खानी करने वालों , फब्ती कसने वालो को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है.

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