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लोक शिकायत निवारण के 13 मामलों की जिलाधिकारी ने की सुनवाई

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लोक शिकायत निवारण के 13 मामलों की जिलाधिकारी ने की सुनवाई

बिहारशरीफ. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा सोमवार को 13 मामलों की सुनवाई की गई. इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा कर दिया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए गये. सिलाव अंचल के परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामले का निष्पादित किया गया. हिलसा अंचल के परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित समस्या के निष्पादन के लिए अंचलाधिकारी हिलसा को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है. नगरनौसा के परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत पइन भरकर हयूम पाइप लगाकर निजी जमीन में पानी गिराए जाने से संबंधित मामले में जिलाधिकारी द्वारा समस्या के निष्पादन के लिए अंचलाधिकारी नगरनौसा को निर्देश दिया गया. एक परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत नदी को दुकान बनाकर पैसा कमाने से सम्बन्धित मामले में जिलाधिकारी द्वारा समस्या के निष्पादित करने के लिए अंचलाधिकारी नगरनौसा को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया. गिरियक के परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत भू- हदबंदी अधिनियम से प्राप्त भूमि पर्चा निर्गत से सम्बन्धित मामले में जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर को आवश्यक निर्देश दिया. राजगीर के परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत भू-लगान रसीद निर्गत किए जाने से सम्बन्धित मामले में जिलाधिकारी द्वारा समस्या के निष्पादन के लिए परवादी को सिविल कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया. करायपरसुराय के परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित शिकायत के मामले को जिलाधिकारी द्वारा निष्पादित कर दिया गया. एक परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत जमाबंदी में रैयत के नाम में त्रुटि होने से संबंधित मामले में जिलाधिकारी द्वारा परिवादी को अगली सुनवाई में आने का निर्देश दिया गया. बिहारशरीफ के परिवादी द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित दर्ज शिकायत के मामले को जिलाधिकारी द्वारा निष्पादित कर दिया गया. बिहारशरीफ के परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत गलत चढ़ाये गए मौजा को सुधार करने से संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने पुन: रिर्पोट कर अगली सुनवाई के लिए निर्देश दिया. गिरियक के परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत गलत ढंग से दाखिल खारिज एवं भू-लगान अद्यतन करने से संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता,राजगीर को जांच करने का निर्देश दिया. इस अवसर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी गण उपस्थित थे.

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