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कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक को वापस लेना पड़ा आदेश

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कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक को वापस लेना पड़ा आदेश

बिहारशरीफ. नालंदा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह को अपने द्वारा जारी किये गये निर्देश को ही तत्काल वापस लेना पड़ा. उन्होंने पैक्स निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को नालंदा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से नो ड्यूज का प्रमाण पत्र लगाने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश जारी कर कहा था की पैक्स निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने वाले लोगों से बिना नो ड्यूज़ प्राप्त किये उनका नामांकन स्वीकार नहीं करें. मामला तूल पकड़ते देखकर तथा निर्वाचन प्राधिकार से लगी फटकार के बाद उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया है. इस संबंध में नालन्दा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार चन्द्रा ने कहा कि पैक्स का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा कराया जा रहा है. इसमें बैंक की कोई भूमिका नहीं है. इस प्रकार का पत्र निर्वाचन प्राधिकार के निर्देश के प्रतिकूल है. किसी सदस्य की अयोग्यता बैंक का ॠण बकाया को लेकर है तों मतदाता प्रारूप में उल्लेख किया जाएगा. यदि मतदाता प्रारूप में उल्लेख नही किया जा सका है,तो कोई भी सदस्य उम्मीदवार के विरूद्ध नामांकन पत्र रद्द करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के यहां आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी आपत्ति के सम्बन्ध में बैंक से संवीक्षा कर संतुष्ट होकर मुखर आदेश पारित करेंगे. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा भी आदेश पारित किया गया है. प्रबन्ध निदेशक के इस प्रकार के पत्र से उम्मीदवार दिग्भ्रमित हो सकते हैं, जो उचित नहीं है.

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