[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Badi Khabar सप्ताह में 48 घंटे काम करेंगे बिहार के कारखाना श्रमिक, आयेगा नया श्रम कानून, ड्राफ्ट तैयार

सप्ताह में 48 घंटे काम करेंगे बिहार के कारखाना श्रमिक, आयेगा नया श्रम कानून, ड्राफ्ट तैयार

0
सप्ताह में 48 घंटे काम करेंगे बिहार के कारखाना श्रमिक, आयेगा नया श्रम कानून, ड्राफ्ट तैयार

प्रह्लाद कुमार, पटना. राज्य में बहुत जल्द नया श्रम कानून आयेगा, जिसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है. इसको लेकर विभाग ने अगले 21 दिनों में सुझाव व आपत्ति मांगा है. इस कानून के तहत कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में मात्र 48 घंटे तक ही काम करना है. अगर इसके बाद उनसे अलग से काम लिया जायेगा,तो कारखाने के मालिक को उन्हें ओवरटाइम देना होगा.

नयी नियमावली में श्रमिकों के हित के लिए कई बदलाव भी किये गये हैं, जिसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. विभाग के मुताबिक ड्राफ्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है और इसके बाद 21 दिनों के भीतर किसी तरह की आपत्ति नहीं आयेगी, तो बाद में नयी नियमावली पर कोई विचार नहीं होगा और इसे कैबिनेट भेज दिया जायेगा. यह नियमावली वेतन संहिता (बिहार) नियमावली 2021 कही जायेगी, जो पूरे बिहार में लागू होगी.

हर दिन आठ घंटे करना होगा काम

नये श्रम कानून के बाद हर दिन श्रमिकों को आठ घंटे ही काम करना होगा. इसके बाद उनसे कोई काम कराने का प्रावधान नहीं होगा. वहीं, एक दिन छुट्टी की होगी, जिस दिन वह आराम करेंगे. नियमावली के आधार पर उनके काम के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है. काम का समय तय होगा, साथ ही हर दिन आधे घंटे का ब्रेक भी उसी आठ घंटे में से दिया जायेगा.

शिकायत करने पर कारखाने पर होगी कार्रवाई

नयी नियमावली में कोई श्रमिक कारखाने में यदि एक दिन में 12 घंटे तक काम करता है यानी चार दिनों तक 12 घंटे काम करता है, तो वह तीन दिनों तक आराम कर सकता है. इसके लिए वह नियम संगत पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे. इसमें कारखाना मालिक का किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं होगा. अगर छुट्टी देने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो इस संबंध में शिकायत करने पर कारखाने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी.

ओवरटाइम देना होगा अनिवार्य

नये नियम में आठ घंटे के बाद काम करने का ओवरटाइम देना अनिवार्य होगा. साथ ही मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच को लेकर भी कारखाना नियम में संशोधन किया गया है. वहीं, ओवरटाइम कितना दिया गया और किस श्रमिक ने कितना हर दिन ओवरटाइम किया. इसका पूरा ब्योरा रखना होगा और इस ब्योरा को कारखाना मालिक ऑनलाइन हर तीन माह पर अपलोड करेंगे.

Posted by Ashish Jha

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel