[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार भागलपुर दर्जनों मामलों में गवाही नहीं होने से प्रभावित हो रही सुनवाई, समन जारी करने का मिला निर्देश

दर्जनों मामलों में गवाही नहीं होने से प्रभावित हो रही सुनवाई, समन जारी करने का मिला निर्देश

0
दर्जनों मामलों में गवाही नहीं होने से प्रभावित हो रही सुनवाई, समन जारी करने का मिला निर्देश

कोर्ट के निर्देश के बाद लोक अभियोजक कर रहे अनुपस्थित गवाहों, पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र भेजने की तैयारीसंवाददाता, भागलपुर

गवाहों को गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं करा पाने की वजह से जिला व्यवहार न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं. इसको लेकर जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 15 की अदालत में 28 साल पुराने मामलों से लेकर कुछ वर्ष पूर्व तक के मामलों की एक सूची लोक अभियोजक को सौंपी गयी है, जिनमें अब तक अभियोजन की ओर से गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. उक्त सूची मिलने के बाद अब लोक अभियोजक की ओर से इस संंबंध में संबंधित थानों, पदाधिकारियों, अधिकारियों को पत्र भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. जिन लोगों की गवाही लंबित हैं उनमें पुलिस पदाधिकारी, घटना के सूचक, प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक आदि शामिल हैं. वहीं जिन मामलों में गवाही लंबित हैं उनमें हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास, एक्सप्लोसिव एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि मामले शामिल हैं.

किन थानों के कौन से कांडों में लंबित हैं गवाही :

– अकबरनगर थाना कांड संख्या 83/15- तिलकामांझी थाना कांड संख्या 520/08

– कहलगांव थाना कांड संख्या 750/19- गोराडीह थाना कांड संख्या 294/18

– सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 4/12- कहलागवं थाना कांड संख्या 91/14

– पीरपैंती थाना कांड संख्या 77/13- अमडंडा थाना कांड संख्या 16/05

– जगदीशपुर थाना कांड संख्या 67/11- एनटीपीएस थाना कांड संख्या 14/18

– जगदीशपुर थाना कांड संख्या 192/96- कहलगांव थाना कांड संख्या 440/20

– मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 43/14- बुद्धुचक थाना कांड संख्या 11/10

– अमडंडा थाना कांड संख्या 4/11- सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 217/15

– बरारी थाना कांड संख्या 285/07- बरारी थाना कांड संख्या 602/13

– कहलगांव थाना कांड संख्या 557/19- कहलगांव थाना कांड संख्या 577/08

– मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 43/14- घोघा थाना कांड संख्या 254/09

– काेतवाली थाना कांड संख्या 125/16- औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना कांड संख्या 09/09

– शाहकुंड थाना कांड संख्या 100/97

सबौर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में महज एक गवाह हुए उपस्थित

सबौर थाना में दर्ज कांड संख्या 38/2007 को दर्ज हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही सुनवाई में पिछले 15 सालों में महज एक गवाह को ही कोर्ट में पेश कराया जा सका है. इसको लेकर कई बार प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर पत्र भी जारी किया जा चुका है. इसके बावजूद दूसरे गवाह को उपस्थित नहीं कराया जा सका है. इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर गवाहों को उपस्थित कराने का निर्देश दिया गया है.

10 साल पुराने मामले में ग्वालियर निवासी गवाहों को प्रस्तुत करने का निर्देश

तिलकामांझी थाना में विगत वर्ष 2014 में दर्ज कांड में मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर के दो गवाहों की गवाही होनी है. इसको लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित लोक अभियोजक की ओर से कई बार पत्राचार कर गवाहों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने का निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद मामले में उक्त गवाहों की उपस्थिति कोर्ट में नहीं करायी जा सकी है. इस संबंध में लोक अभियोजक की ओर से फिर से जिलाधिकारी पत्र लिखकर गवाहों को कोर्ट के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि में उपस्थित कराने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel