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Court : कहलगांव का कुख्यात टिब्भा हत्या का दोषी करार

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Court : कहलगांव का कुख्यात टिब्भा हत्या का दोषी करार

कहलगांव पुलिस अनुमंडल के विभिन्न थानाें में कुख्यात टिब्भा के विरुद्ध दर्ज हैं करीब 10 संगीन मामले घोघा थाना क्षेत्र के पन्नूचक गांव में विगत 1 अक्तूबर 2021 को हुए कैलाश मंडल हत्याकांड मामले में कहलगांव पुलिस अनुमंडल के कुख्यात अपराधी टिब्भा मंडल सहित ऋषि मंडल को दोषी करार दिया गया है. उक्त मामले में एडीजे 5 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को दोषसिद्ध के बिंदु पर सुनवाई हुई. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 27 मई की तिथि निर्धारित की गयी है. टिब्भा के विरुद्ध कहलगांव पुलिस अनुमंडल के कहलगांव, घोघा, अंतीचक, एकचारी थाना में हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती, मारपीट, आर्म्स एक्ट आदि करीब 8 मामले दर्ज हैं. वहीं सबौर, नवगछिया आदि थानों से भी उस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. मृतक के भाई छतरी मंडल के द्वारा दिये गये फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया था. 1 अक्तूबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी में छतरी मंडल ने बयान दिया था कि 1 अक्तूबर 2021 को ही उनका भाई कैलाश मंडल अपने घर से निकल कर खेत में शौच के लिए जा रहा था. तभी पहले से घात लगा कर बैठे टिब्भा मंडल, ऋषि मंडल और शोभाकांत मंडल ने उसे घेर लिया. उसने भागने का प्रयास किया तो शोभाकांत मंडल ने उसे लात मार कर गिरा दिया. इसके बाद टिब्भा मंडल और शोभाकांत मंडल ने कट्टे से कैलाश पर गोली चला दी. जिस वक्त घटना हुई वह भी पास ही खड़ा था. भाई काे गोली मारता देख वह जान बचाने के लिए भागने लगा. इस क्रम में ऋषि मंडल ने उस पर भी गोली चलायी. गोली उसेके बगल से निकल गयी थी. उक्त घटना को अंजाम देने के बाद 18 नवंबर 2021 को ही घोघा बाजार के हार्डवेयर दुकानदार आलोक कुमार बाजोरिया से उसने दो लाख रुपये रंगदारी की रकम की मांग की थी. मामले में टिब्भा की गिरफ्तारी के लिए भागलपुर पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया था. विगत 27 नवंबर को टिब्भा को कहलगांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था.

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